आरोपी के विरूद्व थाना बसंतपुर व कोतवाली पर पूर्व में भी मारपीट, आबकारी एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के प्रकरण दर्ज

Chhattisgarh

रायपुर : इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक15.03.2025 के रात्रि लगभग 01ः00 बजे। इनके फिजियोथैरिपी क्लिनिक में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेनगेट का ताला तोडकर चोरी करने नियत से क्लिनिक अंदर घुसकर आलमारी में रखे कागजात को बिखराकर वहॉ लगे एसी को तोडफोड कर दिया गया है। की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध सदर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव  मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के मार्गदर्शन व श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा निर्देश पर शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अज्ञात आरोपीगणों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश प्राप्त होने पर , थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगे सी सी टी वी की मदद से आरोपी रत्नेश ठाकुर पिता स्व0 भगत सिंह ठाकुर उम्र 25 साल निवासी ब्राम्हणपारा राजनांदगांव द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरूद्व अपराध सबूत पाये जाने विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय से आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।

आरोपी रत्नेश ठाकुर पिता स्व0 भगत सिंह ठाकुर निवासी ब्राम्हणपारा राजनांदगांव का आदतन अपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्व थाना बसंतपुर थाना बसंतपुर में 15/21 धारा 34 ए आब0एक्ट, 619/22 धारा 294,323,506-बी, 327 भादवि0, 707/22 धारा 34(2) आब0एक्ट एवं इस्तगाशा क्रमांक 65/23 धारा 151 जा0फौ0, 118/23 धारा 107,116(3) जा0फौ0
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, म0प्र0आर0 मेनका साहू आरक्षक मुंजलाल ठाकुर , मोसिनखान की सराहनीय भूमिका रही।

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