नगरीय निकाय आम निर्वाचन के मद्देनजर अस्त्र-शस्त्र थाने में जमा करने के लिए आदेश पारित
HNS24 NEWS January 21, 2025 0 COMMENTSजगदलपुर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024-25 की घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है तथा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पारित आदेश के द्वारा जिले के संबंधित नगरपालिका एवं नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लायसेंसशुदा हथियार, शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने (शस्त्र प्रदर्शन) हेतु निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के दौरान कतिपय लायसेंस धारियों द्वारा लायसेस शुदा हथियारों, शस्त्रों का विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इसे संबंधित थानों में जमा करने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।अतएव नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के दौरान स्वतंत्र, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिले के समस्त लायसेंसधारी द्वारा अपने शस्त्र-हथियार अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा कराया जाए। चूंकि जिले में बड़ी संख्या में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं अतः अल्प समय में सभी को सूचना दिया जाना संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावेगा एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 प्रकिया के अवसान तक प्रभावशील रहेगा।
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