November 22, 2024
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल
  • 12:37 pm सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया
  • 6:28 am मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म
  • 7:40 pm सुरक्षा बल का हिस्सा बनकर होता है गर्व: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बोली महिला कांस्टेबल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए समीक्षा याचिकाएं खारिज कर दीं कि 11 दिसंबर, 2023 को दिए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं है।

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT