हिट एंड रन के नए कानून के विरोध

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रायपुर: हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में बस, ओला ,ऑटो , टैक्सी के सभी ड्राइवर ने की हड़ताल,सड़क दुर्घटना के नए नियम को लेकर रायपुर में कमर्शियल चालकों ने किया विरोध,रायपुर में अलग-अलग जगह पर कॉमर्शियल वाहनों को रोका जा रहा,देश में लागू हुए हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।इसके खिलाफ आज सभी कमर्शियल चालक उतरे सड़को पर कर रहे है ज़ोरदार प्रदर्शन।सभी चालको की मांग इस नए कानून को हटाया जाए जिसके विरोध में आज सभी कमर्शियल चालको ने किया हड़ताल।

केंद्र सरकार द्वारा परिवहन कानून में संशोधन किया गया जिसके विरोध प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा है,आज अंग्रेजी कलेंडर अनुसार का नया साल के पहले दिन ही ट्रक बस ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है,छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ड्राइवरों कंडेक्टरों द्वारा बस स्टैंड पर बस खड़ा कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है,बस की चक्का थम जाने से यात्रियों को काफी दिक्कत भी हो सकती है,ड्राइवरों की मांग है कि परिवहन कानून में संशोधन किया गया है उसमें बदलाव किया जाए,क्योंकी नए कानून बनने से ट्रक ड्राइवरों को काफी नुकसान हो रहा है।

ड्राइवरो ने कहा केंद्र सरकार द्वारा लाए गये मोटर कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और आगे केंद्र की लड़ाई भी लड़ेंगे।ड्राइवरों ने आगे कहा कि नये कानून के मुताबिक एक्सडेंट होने पर ड्राइवर को 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है,जो कि गलत है,जिससे ड्राइवरों को सीधा सीधा नुकसान है।

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