सुअर का शिकार करने गये ग्रामीण के अवैध भरमार बंदूक से उनके साथी की मौत

Chhattisgarh

केशकाल : थाना केशकाल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05.07.2023 के करीबन 12ः00 बजे ग्राम गिरगोली के धनसाय पद्दा,विजय पद्दा, अजय पद्दा, अर्जून पद्दा, सन्तू पद्दा, दसरथ मरकाम, रामदेव मरापी, रतन गावड़े, बिरेन्द्र मण्डावी लोग जंगली सुअर का शिकार करने निकले जिसमे रामदेव मरापी रतन गावड़े भरमार बंदूक रखे थे और उक्त बाकी लोग कुल्हाड़ी डण्डा लेकर पैदल जंगल जंगल घुमते सुअर खोजते हुये ढोलकुड़ुम जंगल (ग्राम बटराली जंगल) पहुचे जहां जंगली सुअर के पता चलने पर रतन गावड़े और रामदेव मरापी ढोलकुड़ुम जंगल के नाला के ऊपर घात लगाये दोनो करीबन 25-30 मीटर एक दूसरे के दूरी पर बैठेे थे नाला के दूसरी तरफ झरना तरफ से जंगली सुअर को आवाज देकर भगाते हुये आ रहे थे तभी करीबन 05ः00 बजे घात लगाये बैठे रतन गावड़े और रामदेव मरापी के बीच से जंगली सुअर भागते हुये निकला जिस पर रतन गावड़े ने अपने पास रखे अवैध भरमार बंदूक से सुअर पर फायर किया सुअर भाग निकला लेकिन आरोपी रतन गावड़े के अवैध भरमार बंदूक का तीन छर्रा रामदेव मरापी के सिर व पीठ मे लगा जिससे रामदेव मरापी का मौके पर फौत हो गया प्रार्थी के अजय पद्दा के रिपोर्ट थाना केशकाल में अपराध क्रमांक 50/2023 धारा 304 भादवि. 25, 27 आम्र्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव श्री वाय अक्षय कुमार के निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दौलत राम पोर्ते के मार्ग दर्शन में आरोपी रतन गावड़े पिता सुन्दरू गावड़े उम्र 35 वर्ष जाति गोंड साकिन गिरगोली थाना धनोरा जिला कोण्डागांव को हिरासत में पुछताछ करने पर अपराध घटित करना कबूल करने पर घटना मे प्रयुक्त अवैध भरमार बंदूक को जप्त कर आज दिनांक 07.07.2023 के 15ः30 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक हिरासत मे जेल ंभेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक विनोद कुमार साहू उपनिरीक्षक अलीलचंद सहायक उपनिरीक्षक निहार रंजन मंडल प्रआर आरक्षक ईश्वर नेताम, आरक्षक जितेन्द्र माहला, अमित मण्डावी, अरूण यादव का विशेष योगदान रहा।

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