एसपी अक्षय कुमार के नेतृत्व में महाराष्ट्र निर्मित दारू पर फिर से ताबड़तोड़ कार्यवाही, दारू कोचिया को चिल्हाटी थाने अंतर्गत महाराष्ट्र बॉर्डर से किया गिरफ्तार
HNS24 NEWS May 7, 2023 0 COMMENTSचिल्हाटी : जिला मोहला मानपुर : सट्टा-पट्टी लिखते 02 सटोरिया गिरफ्तार एवं एक आरोपी अवैध शराब परिवहन करते रंगे हाथ पकडा गया।.जुआ सट्टा बाजार में नए जुआ अधिनियम एवं आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही से चारों तरफ मचा अफरा तफरी,आरोपियो को गुप चुप तरीके से कार में सट्टा-पट्टी लिखते पकडा गया। ग्रामीण क्षेत्र में थाना चिल्हाटी पुलिस की पैनी निगाह। आरोपीगणों के कब्जे से 01 प्रकरण एवं 01 प्रकरण 34(2) आबकारी एक्ट,आरोपीगणों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल।थाना चिल्हाटी पुलिस द्वारा जुआ सट्टा एवं आबकारी एक्ट पर कार्यवाही किया गया।
पुलिस अधीक्षक , जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी वाय अक्षय कुमार (भापुसे0), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुमार कुर्रे़ के मार्गदर्शन में जिले में जुआ सट्टा कारोबार पर नकेल कसने विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी अभियान की कड़ी में थाना प्रभारी थाना चिल्हाटी निरीक्षक खोमन सिंह भण्डारी एवं थाना स्टाफ व सायबर सेल टीम द्वारा विशेष मुहिम चलाकर मुखबिर सूचना के अधार पर आरोपी 01. उत्तम साहू पिता भोंदूराम साहू उम्र 43 वर्ष साकिन बांधाबाजार थाना अं0 चौकी जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी 02. संतोष नेताम पिता रामाधीन नेताम उम्र 43 वर्ष साकिन दैहान थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव को सट्टा पट्टी लिखते रंग हाथ पकडा गया। जिनके कब्जे से नगदी रकम 21580/ रूपये सट्टा पट्टी 02 नग, सट्टा लिखने वाला मो0बा0 रेडमी कंपनी का एवं रीयलमी कंपनी का एवं सट्टा लिखने में उपयोग कार क्रमांक सीजी-08-एआर-3532 कुल जुमला 300000/ रूपये को जप्त कर आरोपीगणों के विरूद्व अपराध क्रमांक 27/2023 धारा 6 छत्तीगढ़ जुआ(प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी भीषम साहू पिता श्री चैनसिंह साहू उम्र 34 साल साकिन सिंघाभेडी थाना चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी के कब्जे से एक प्लास्टिक का पीला रंग के बोरी में 49 पौवा देशी दारू संत्री महाराष्ट्र राज्य निर्मित प्रत्येक पौवा में 180 एमएल भरा हुआ कुल जुमला 8.820 बल्क लीटर कीमती 3920/ रूपये एवं मोटर सायकल क्रमांक सीजी-08-एसी-5193 एचएफ डीलक्स कीमती 20000/ रूपये कुल कीमती करीबन 23920/रूपये परिवहन करते पाये जाने पर अपराध क्रमांक 28/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। जुर्म अजामनतीय होने से आरोपीयों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दिया गया। उक्त कार्यवाही सउनि चिन्ताराम टाण्डेकर, सउनि तीजराम साहू ,आर0 1699 राजेश करपे, आर0 145 कार्तिक भुआर्य, आर0 240 गिरधारी राम रावटे, आर0 47 जागेश्वर साहू, आर0 1685 जितेन्द्र वर्मा व सायबर सेल की टीम से उप निरी0 कमलेश बंजारे, सउनि ज्ञानेद्र साहू, प्र0 आर0 गौतम भुआर्य का सहरनीय योगदान रहा।