नाबालिक बलात्कारी को कोर्ट ने दी सजा, आरोपी को दोषी पाया गया , पास्को एक्ट में 3 वर्ष व 5 हजार की सजा

Chhattisgarh

जगदलपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास करने वाले एक व्यक्ति को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। मामला शहर के बोधघाट थाना क्षेत्र के नयामुंडा का है। यहां एक ऑटो चालक ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इस पर विशेष न्यायाधीश ने अलग-अलग धाराओं में 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक दिनेश पानीग्राही ने बताया कि शहर के बोधघाट थाना क्षेत्र के नयामुंडा में रहने वाला ऑटो ड्राइवर 28 वर्षीय विजय साहू ने 17-18 मई 2017 की मध्य रात्रि लगभग डेढ़ बजे पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के घर में घुसा। उसके बाद सो रही प्रार्थिया के साथ बलात्कार करने के लिए अश्लील हरकतें करने लगा। प्रार्थिया ने इसकी जानकारी घर वालों को दी और बोधघाट थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित विजय साहू को दोषी पाया। इसमें धारा 456 में आरोपित को 3 वर्ष का सश्रम कारावास, एक हजार का जुर्माना, पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई।

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