November 22, 2024
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रायपुर – राजधानी शहर रायपुर के प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम के महापौर एजाज ढेबर ने अनुरोध पर प्रदेश के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मन्त्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस वर्ष 2022-23 में भी सम्पतिकर एवं विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2023 में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए इस हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15 अप्रैल 2023 निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं. उल्लेखनीय है कि गत वर्षों में भी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा महामारी कोविड -19 को दृष्टिगत रखते हुए सम्पतिकर एवं विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था. महापौर एजाज ढेबर ने नगर पालिक निगम रायपुर के सभी 70 वार्डों के समस्त सम्पतिकरदाता नागरिकों की ओर से सम्पतिकर एवं विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन एवं विकास मन्त्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को हार्दिक धन्यवाद दिया है. छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों को निर्देशित किया है कि निकाय कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा सम्पतिकर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः कराया जाये. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर – घर जाकर सम्पतिकर की वसूली की जाये तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाये. नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने रायपुर नगर पालिक निगम के सभी जोन कमिश्नरों, समस्त सहायक राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों, मोहरिर्रो सहित सम्पूर्ण राजस्व विभाग अमले को छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश का अक्षरशः पूर्ण व्यवहारिक परिपालन सुनिश्चित करते हुए रायपुर नगर पालिक निगम के सभी बड़े बकायादारों से सम्पूर्ण बकाया राशि की नियमानुसार सख्तीपूर्वक वसूली करने नगर निगम के सभी 10 जोनों एवं समस्त 70 वार्डों में नगर निगम के हित में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर अभियान तेज करने के निर्देश दिये हैं.

HNS24 NEWS

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