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रायपुर, 27 जनवरी 2022// दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद प्रधान आरक्षक फुलजेंस मिंज की पत्नी  तरसीला मिंज को आरक्षक (अ) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के बाद हर महीने पूर्ण वेतन 35 हजार 298 रुपए तथा पूर्ण पेंशन 29 हजार 300 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इस तरह उन्हें हर महीने 64 हजार 598 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। स्वयं भी एक दुर्घटना में घायल होने के बाद  तरसीला मिंज ने बिलासपुर में खुद को पदस्थ किए जाने का अनुरोध किया था, इसी के अनुरूप उन्हें बिलासपुर संबद्ध किया गया है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में शासन पर शहीद की पत्नी की परेशानियों को नजरअंदाज करने के आरोप प्रकाशित होने के बाद आज पुलिस विभाग ने श्रीमती मिंज से संबंधित वस्तुस्थितियों को सामने रखा है। विभाग के अनुसार  तरसीला मिंज के पति फुलजेंस मिंज, जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ थे। 19 एवं 20 अक्टूबर 2008 की दरम्यानी रात नक्सलियों द्वारा उनका अपहरण कर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी वर्ग (असाधारण) परिवार निवृत्त वेतन नियम के अंतर्गत श्रीमती तरसीला मिंज को असाधारण परिवार पेंशन (पूर्ण वेतन) तथा अन्य देय स्वत्व स्वीकृत कर भुगतान किया गया। इसमें से 5 लाख विशेष अनुग्रह राशि, 25 हजार रुपए एक्सग्रेशिया 407484 रुपए उपादान, 370127 रुपए जीपीएफ, 150000 रुपए जीआईएस राशि, 46775 रुपए अंशदान (ब्याज सहित). 10.25 लाख रुपए बीमा राशि, 1 लाख रुपए परोपकार निधि तथा 81850 रुपए अवकाश नगदीकरण के रूप में प्रदान किये गये। इस प्रकार उन्हें असाधारण पेंशन के रूप में पूर्ण वेतन (वर्तमान में मासिक 29300 रुपए ) प्रदान किया जा रहा है, साथ ही रू. 26 लाख से अधिक के स्वत्व / बीमा राशि भी प्रदान की गई है।  तरसीला मिंज के आवेदन पर 07 अक्टूबर 2009 को उन्हें जिला दंतेवाड़ा में आरक्षक (अ) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई।  तरसीला मिंज द्वारा जिला बिलासपुर में पदस्थापना के लिए अनुरोध किया गया। जिला बिलासपुर में आरक्षक (अ) का पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें पुलिस मुख्यालय के 30 दिसंबर 2009 के आदेश के माध्यम से जिला सूरजपुर में पदस्थ कर जिला बिलासपुर संबद्ध किया गया। वर्ष2009 से अब तक श्रीमती तरसीला मिंज जिला बिलासपुर में ही कार्यरत हैं।
शहीद फुलजेंस मिंज की जन्मतिथि 01 जनवरी 1962 है। शासन के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सामान्य पेंशन की पात्रता हो जाता है, जो पूर्ण वेतन का आधा है। माह जनवरी 2022 (दिनांक 01.02.2022 को देय, जिसमें महंगाई राहत भी सम्मिलित है) से श्रीमती तरसीला मिंज को सामान्य पेंशन की पात्रता होगी। वर्ष 2019 में  मिंज दुर्घटनाग्रस्त हुईं। ये नियमित रूप से ऑफिस नहीं आ रही है। उन्हें पूर्ण वेतन (रू. 35298/- प्रतिमाह) तथा पूर्ण पेंशन (रू. 29300/- प्रतिमाह), दोनों का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में उनको कुल 64598 रुपए की राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि वर्ष 2019 में श्रीमती तरसीला मिंज द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उनका स्थानांतरण जिला सूरजपुर से जिला बिलासपुर किया जाये। जिला बिलासपुर में आरक्षक-अ का पद रिक्त नहीं होने की वजह से उक्त स्थानांतरण नहीं किया गया।

HNS24 NEWS

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