व्यावसायिक बैंकों के किसानों के 4017 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण होंगे माफ

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ : रायपुर, 2 मार्च 2019 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना 2019 का विस्तृत प्रावधान जारी किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 व्यावसायिक बैंको के 2 लाख 74 हजार 780 खाताधारक किसानों के 4 हजार 17 करोड़ 74 लाख 83 हजार रूपए का कृषि ऋण माफ किए जाएंगे।

योजना के प्रावधान के अनुसार प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसे अल्पकालीन कृषि ऋण या स्थगित ऋण या मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण या मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो 30 नवम्बर 2018 पर बकाया हो पर माफ की जाएगी। फसलवार ऋण माफी की सीमा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए धान की फसल के लिए निर्धारित ऋण मान अथवा फसल विशिष्ट के लिए निर्धारित ऋण मान जो भी राशि न्यून हो, वहीं ऋण माफी हेतु पात्र होगी।

ऋण माफी का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण पर मिलेगा। सार्वजनिक बैंक से अभिप्राय है भारत सरकार की बहुसंख्यक शेयर (पंूजी 50 प्रतिशत से अधिक) इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक आफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवसीस बैंक, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया,देना बैंक और विजया बैंक शामिल है। योजना में अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन, दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। योजना में कार्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट को दिए गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माईक्रोफाईनेंस संस्थान द्वारा वितरित किसी भी प्रकार के ऋण इस योजना में शामिल नहीं होंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपने शपथ ग्रहण करने के दो घण्टे बाद ही केबिनेट बैठक में किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक के 6 हजार 230 करोड़ रूपए के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए गए और सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से 4 हजार 17 करोड़ 74 लाख 83 हजार रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण भी माफ किया जा रहा है। कृषकों को लाभान्वित करने के लिए ऋण माफी हेतु वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधान एवं बजट भाषण में घोषणा की गई है।

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