छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष / क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 02 घंटे निर्धारित,  

Chhattisgarh
जांजगीर चांपा, 3 नवंबर ,2021 को आदेश निकाल  गया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में  आदेश  के परिपालन में एवं छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश में दिए गए निर्देश के तहत जिला मजिस्ट्रेट  जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया है।
 जिला जांजगीर-चाम्पा में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
 दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष / क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 02 घंटे निर्धारित की गई है।
 दीपावली को रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक, छठ पूजा प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक, गुरू पर्व को रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक और नया वर्ष / क्रिसमस रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक पटाखों को फोड़ने की अवधि  निर्धारित की गई है।
 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी अन्य निर्देश –
 कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड
ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी।
केवल उन्हीं पटाखों के उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो।
सीरीज पटाखा अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये है, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।
 ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से – पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।
 उपरोक्त आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करने पर विधि अनुकूल कार्रवाही की जाएगी।

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