November 22, 2024
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रायपुर :  तारकेश्वर कुमार साहू ने थाना गोबरानवापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वार्ड क्रं. 20 शीतला पारा नवापारा में रहता है तथा एमबीए एवं पीजीडीसीए की पढाई किया है। प्रार्थी पूर्व में वर्ष 2010 से वर्ष 2017 तक पुणे में प्राईवेट नौकरी कर रहा था। प्रार्थी की तबियत खराब होने से वापस घर आ गया एवं बेरोजगार था। इसी दौरान प्रार्थी का संपर्क सिद्धार्थ बंगानी नामक व्यक्ति से हुआ जिसने अपना पहुंच बड़े अधिकारियों के साथ होना बताकर प्रार्थी को मंत्रालय में डाटा इन्ट्री आॅपरेटर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा लेकर अलग – अलग किश्तों व तिथियों में कुल 20 लाख रूपये की ठगी कर प्रार्थी का ना ही नौकरी लगाया और न ही रकम वापस किया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना गोबरानवापारा में अपराध क्रमांक 337/21 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकार सिद्धार्थ बंगानी द्वारा अनुराग दास नामक व्यक्ति को भी नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे भी 2,01,000/- रूपये की ठगी की गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोबरानवारा पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी सिद्धार्थ बंगानी को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्रार्थी को नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रूपए की ठगी करने के साथ ही अन्य लोगों को भी नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रूपए ठगी करना स्वीकार किया गया। आरोपी द्वारा प्रार्थी को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी – सिद्धार्थ बंगानी पिता रमेश बंगानी उम्र 31 साल निवासी देना बैंक के सामने गंज रोड थाना गोबरानवापारा रायपुर।*

HNS24 NEWS

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