नेपाल सरकार ने जारी किया भारत-नेपाल बॉर्डर खोलने का आदेश, यात्रा से पहले जान लें नए नियम

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पारस राठौर : मल्हार : बडी खबर नेपाल से है जहां नेपाली मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद भारत-नेपाल बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. नेपाली गृह मंत्रालय के शाखा अधिकारी सुमन पंडित ने सभी विभागों को मंत्रिमंडल में लिए गये निर्णय संबंधी आदेश पत्र जारी किया है. आदेश में बॉर्डर पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन के निर्देश के साथ ही नेपाल जाने वालों पर कई बंदिशें लगाई गई हैं. नेपाल के होटलों को भी सरकार के कई आदेश का पालन करना होगा.

नेपाल बार्डर पर प्रवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री ऑनलाइन पूर्ण आगमन फार्म भरने की अनिवार्यता लागू किया गया है, साथ ही लक्षण मिलने पर कोविड जांच के बाद ही नेपाल में इंट्री मिलेगी. बीते मंगलवार को नेपाली सरकार की मंत्रिमंडल ने बार्डर खोलने को लेकर अहम निर्णय लिया था. नेपाल सरकार की मंत्रिपरिषद ने “नेपाल से आने और जाने वाले यात्रियों के यात्रा प्रबंधन पर आदेश, 2078” को भी मंजूरी दी. जिसके तहत नेपाल में प्रवेश करने के 72 घंटे के भीतर, विदेश से नेपाल आने वाले व्यक्ति को COVID-19 की नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट के साथ www.ccmc.gov.np पर लॉग इन करके फॉर्म भरना होगा.
ऑनलाइन फॉर्म (अंतर्राष्ट्रीय यात्री ऑनलाइन) पूर्ण आगमन फॉर्म की एक प्रिंट प्रति के साथ एक भारतीय नागरिक को नेपाल-भारत सीमा पर भूमि मार्ग से नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. यदि किसी व्यक्ति में नेपाल में प्रवेश करते समय COVID-19 के लक्षण दिखते हैं, तो उसे नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति के एंटीजन का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट नकारात्मक हो. नेपाल में प्रवेश करने के 72 घंटों के भीतर COVID-19 की परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक रही हो. अगर इमिग्रेशन प्वॉइंट पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है तो इस तरह का टेस्ट उस होटल में करना होगा, जहां आप ठहरे हुए हैं. इसके अलावा उड़ान से 48 घंटे पहले नेपाल में किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कोविड-19 के परीक्षण की रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी होगा.

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