रायपुर /राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार रायपुर जिला न्यायालय एवं रायपुर जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में आगामी शनिवार 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
वर्ष 2021 की यह पहली नेशनल लोक अदालत होगी। इस नेशनल लोक अदालत में लगभग 7 हजार से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए है, जिसमें विभिन्न सिविल मामले और रजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को अंतिम रूप से निराकृत करने के उददेश्य से सुनवाई हेतु रखा जायेगा। इसमें लगभग 5 सौ मामले न्यायालय के लंबित मामले हैं और 2 हजार से अधिक प्रिलिटिगेशन मामलों को सुनवाई हेतु रखा गया है।
इस नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में लगातार तैयारियों की जा रही थी। सभी न्यायालयों द्वारा अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से लोक अदालत की सुनवाई हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर इस बार की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखें जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 47 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
इस संबंध में न्यायालयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर मामले के पक्षकारों की पूर्व बैठक बुलायी गयी थी, ताकि उनके मध्य राजीनामा की संभावना बन सके। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के सबंध में बीमा कंपनी और पक्षकारों के बीच बैठक कर मामले में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि रायपुर जिला न्यायालय में बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित है, जो राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जाये, तो न्यायालय में लंबित प्रकरण की संख्या में कमी आएगी। साथ ही प्रकरणों का इस प्रकार निराकरण होगा, जिससे दोनों पक्ष अपने मामले का स्वयं ही संतोषप्रद निराकरण कर पाएंगे।
इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्रीलिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, रायपुर में आयोजित की जावेगी जिसमें पक्षकार चाहे तो ऑनलाईन भी राजीनामा कर सकते है या न्यायालय आ सकते है, दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। न्यायालय में कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियों की जा रही है। पक्षकार को मास्क के साथ ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति होगी। न्यायालय में प्रवेश सिर्फ गेट नंबर 01 से किया जायेगा और गेट नंबर 03 को प्रस्थान के लिए चिन्हित किया गया है।
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