रायपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/1/ 21 को प्रार्थी ठहर सिंह पिता राय सिंह उम्र 19 वर्ष अपने दोस्त के साथ सब्जी खरीदने मोबाइल में बात करते हुए जा रहा था कि तीन अज्ञात व्यक्ति एक्टिवा में सवार होकर सामने गाड़ी टीका कर दो थप्पड़ मार कर प्रार्थी के मोबाइल कीमती 6000 एवं नदी 14 00रुपए जुमला कीमती 7400 घटनास्थल ग्रेविटी फेरस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अछोली के पास छीन कर भाग गए कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 12 / 20 धारा 392 ipc पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान एक्टिवा नंबर का तस्दीक कर एक्टिवा में सवार तीनों व्यक्ति को पकड़ कर आरोपी दिनेश के कब्जे से नगदी रकम 300 आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक सीजी 04 एनएफ 5593 को आरोपियों के कब्जे से जप्त किया गया आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 392 आईपीसी के पाए जाने से आरोपी (1)प्रकाश ध्रुव पिता रामलखन ध्रुव उम्र 22 वर्ष (2) रिकी यादव उर्फ चेपटा पिता घसिया यादव उम्र 22 वर्ष (3) दिनेश साहू पिता पुनाराम साहू उम्र 20 वर्ष साकिनान वीर गांव रावमंदिर के पास थाना उरला गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
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