रायपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11 /12/20 को मुखबिर से सूचना मिला कि बालाजी फ्यूल्स पेट्रोल पम्प रिंग रोड नंबर 02 के पास बिजली खंभा के नीचे रोशनी गोंगाव एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा विक्रय कर रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ स. उ. नि शिव कुमार यदु प्रधान आरक्षक 2004 ,प्रधान आरक्षक 428 आरक्षक 1970 द्वारा गवाह को तलब कर रेट कार्यवाही हेतु रवाना हुए आरोपी को घटनास्थल पर घेराबंदी कर आरोपी के कब्जे से एक सफेद पालीथीन थैले में समान लिए रखा मौके पर मिला मादक पदार्थ गाँजा 1 किलो 50 ग्राम कीमती ₹10000/- बिक्री रकम 410/- रूपये जुमला 10410/- रूपये आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के पाए जाने से आरोपी के खिलाफ 239/ 20 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के पाए जाने से आरोपी फारुख खान पिता हिसामुद्दीन उम्र 26 साल साकिन एच.पी. गैस गोदाम के पास गाजीनगर बिरगांव थाना उरला जिला रायपुर को समय सदर पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर रवाना किया गया।