थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुल्लू स्थित विदेशी मदिरा दुकान में हुये नगदी लाखों की डकैती का खुलासा
HNS24 NEWS October 23, 2020 0 COMMENTSरायपुर :- प्रार्थी विश्वनाथ कोशले ने थाना आरंग में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम कागदेही रायपुर में रहता है तथा शासकीय विदेशी मदिरा दुकान ग्राम गुल्लू आरंग में सुपरवाइजर का काम दिनांक 04.10.2019 से कर रहा है। दिनांक 11.08.20 को मदिरा की बिक्री रकम 4,45,600 रू था जो जन्माष्टमी के कारण बैंक में जमा नहीं हुआ था जिसे प्रार्थी तिजोरी में रखा था और दिनांक 12.08.20 को विदेशी मदिरा की बिक्री रकम 5,10,800 रू तथा पूर्व का रकम 26,410 रू जुमला 9,82,810 रुपए को हिसाब किताब कर तिजोरी में रखकर ताला लगाकर चाबी अपने हाथ में लेकर सुरक्षा गार्ड घनश्याम तथा भीखमदेव के सुरक्षा में देकर प्रार्थी अपने घर चला गया था। रात्रि 03ः30 बजे सेल्समेन उबारन पुरैना ने फोन कर प्रार्थी को जानकारी दिया कि गुल्लू विदेशी मदिरा दुकान का गार्ड भीखमदेव ने बताया है की रात्रि 02ः30 बजे दुकान का बिजली गुल होने से तथा कुत्ता भौंकने की आवाज सुनकर उठा उसी समय 05-06 अज्ञात व्यक्ति आकर दोनों सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करना शुरू कर दिये जिसका दोनों विरोध किये तथा गार्ड घनश्याम रात्रे भागने लगा जिसे 03-04 आदमी दौड़ा कर पकड़े तथा दोनों के साथ मारपीट कर गमछा से बांध दिये तथा दुकान अंदर तोड़फोड़ की आवाज आ रहा था। जो व्यक्ति उक्त दोनों के साथ मारपीट किए वह बोल रहे थे कि तुम लोग ओवर रेट में शराब बेचते हो आज मौका मिला है कहते गाली दे रहे थे और अपने आप को बंजारे का आदमी बता रहे थे। छत्तीसगढ़ी, हिंदी बोलते थे कभी ओके बोलते थे। मारपीट कर पीछे तरफ से चले गए बताया तब प्रार्थी गुल्लू विदेशी मदिरा दुकान की घटना की जानकारी आबकारी साहब उमेश अग्रवाल को दिया और भट्टी आया देखा तो घनश्याम रात्रे तथा भीखमदेव सोनवानी घायल पड़े थे घनश्याम के सिर में तथा भीखमदेव के पैर में चोंट लगा था। प्रार्थी दोनों से पूछताछ किया तो वही बात को बताएं जो उबारन पुरैना को फोन से बताएं थे घनश्याम तथा भीखमदेव को चोट लगा था मदिरा दुकान का ताला खोलकर देखा तो मदिरा दुकान के दक्षिणी हिस्सा का टीन शेड उखड़ा था तिजोरी एवं सी.सी.टी.व्ही कैमरा का डी.व्ही.आर. नहीं था। दिनांक 11.08.2020 एवं 12.08.2020 का बिक्री रकम 9,82,810 रुपए को तिजोरी सहित और सी.सी.टी.व्ही कैमरा का डी.व्ही.आर. को अज्ञात 05-06 व्यक्ति गार्ड के साथ मारपीट कर ले गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 368/20 धारा 459, 380, 395 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय कुमार यादव द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक माना श्री एल.सी.मोहले, प्रभारी सायबर सेल श्री रमाकांत साहू एवं थाना प्रभारी आरंग श्री एल.डी.दीवान को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं कार्य योजना तैयार कर पृथक – पृथक एस.आई.टी. टीमों का गठन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एस.आई.टी. टीमों के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया जाकर घटना के संबंध में आहत दोनों गार्ड, प्रार्थी सहित शराब दुकान में काम करने वाले अन्य समस्त कर्मचारियों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही टीम द्वारा पूर्व में शराब दुकान में काम छोड़ चुके कर्मचारियों की भी पतासाजी की जा रही थी। एक टीम द्वारा पूर्व में हुये शराब दुकान में लूट/चोरी के प्रकरणों में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में तस्दीक किया जाकर जानकारी एकत्रित करने के साथ ही नकबजनी व चोरी के पुराने एवं हाल ही में जेल से रिहा हुये व्यक्तियों के संबंध मंे भी जानकारियां जुटायी जा रही थी। चूंकि आरोपी बड़े ही शातिर किस्म के थे जो अपनी पहचान छिपाने की नियत से शराब दुकान में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का डी.व्ही.आर. को निकालकर अपने साथ ले गये थे। आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को इसी दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसी प्रकार की घटना जिला धमतरी के शराब दुकान में भी अज्ञात आरोपियों द्वारा घटित की गई है। जिस पर एक टीम द्वारा धमतरी जाकर रायपुर एवं धमतरी में हुये शराब दुकान में चोरी की घटनाओं को तरीका वारदात के आधार पर आपस में मिलान किया गया। जिस पर रायपुर की टीम द्वारा धमतरी पुलिस टीम के साथ जानकारी साझा किया गया। टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिनों पूर्व जिला महासमुंद के तुमगांव क्षेत्रंातर्गत स्थित शराब दुकान में भी इस तरह की अज्ञात 04-05 व्यक्तियों द्वारा रकम लूट की घटना को अंजाम दिया गया है तथा महासमुंद पुलिस द्वारा आरापियों को गिरफ्तार किया जा चुका हैं।
जिस पर रायपुर पुलिस की एस.आई.टी. टीम के सदस्य महासमंुद जाकर गिरफ्तार आरोपियों से रायपुर के आरंग क्षेत्र के गुल्लू स्थित शराब दुकान में हुये चोरी की घटना के संबंध में पूछताछ करने पर गिरफ्तार आरोपियों द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई तथा आरंग के शराब दुकान में घटना नहीं करना बताया गया। जिस पर टीम द्वारा पुनः आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ किया गया जिस पर टीम को घटना में शामिल थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम देवगांव निवासी विनोद डहरिया के संबंध मे जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम द्वारा विनोद डहरिया को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर विनोद डहरिया अपने झूठ के सामने टिक न सका और अपने 05 अन्य साथियों के साथ मिलकर आरंग के ग्राम गुल्लू स्थित शराब दुकान के गार्ड को मारकर आहत कर शराब दुकान में रखें रूपयों के लाॅकर को उखाड़ कर ले जाना स्वीकार किया गया। पूछताछ में आरोपी विनोद डहरिया ने बताया कि घटना का मास्टर माइंड विजय मनहरे उर्फ कबाड़ी है जो मूलतः खरोरा में रहता है तथा वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड सड्डू में किराये के मकान में निवासरत था। आरोपी विजय मनहरे पूर्व में महासमुंद के गाड़ाघाट स्थित शराब दुकान में काम कर चुका है जिसे अनियमितता बरतने पर महासमुंद के गाड़ाघाट शराब दुकान से निकाल दिया गया था। आरोपी विजय मनहरे गुल्लू आरंग के रास्ते महासमुंद गाडाघाट शराब दुकान में काम करने जाता था जो आते – जाते देखता था कि गुल्लू का शराब दुकान एकांत में स्थित है, जहां रात में भीड़ नहीं रहती है और ईलाका शांत रहता है। इसी दौरान आरंग गुल्लू शराब दुकान में लूट की योजना विजय मनहरे उर्फ कबाड़ी द्वारा धनीराम धृतलहरे के साथ मिलकर बनायी गयी थी तथा अपनी इस लूट की योजना में अग्रभूषण धृतलहरे उर्फ गोलू, विनोद डहरिया, देवप्रकाश पारधी उर्फ देवा एवं सदाब्रीज पारधी को शामिल किये। योजना के अनुसार आरोपी घटना दिनांक के 03 दिन पूर्व गूल्लू शराब भट्ठी जाकर रेकी किये तथा शराब दुकान में शराब लेने के बहाने दुकान एवं आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किये कि शराब दुकान में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा का डी.व्ही.आर. कहां पर लगा है, विद्युत कनेक्शन व लाईट कहां – कहां पर है इत्यादि। आरोपियान योजना के मुताबिक घटना के दिन लगभग शाम 05ः00 बजे देहगांव से 02 मोटर सायकल में सभी 06 आरोपी गुल्लू जाने हेतु निकले तथा भानसोज के हार्डवेयर दुकान में विजय मनहरे हथौड़ी खरीदा तथा विजय मनहरे घर से सब्बल और ताला तोड़ने का अन्य दो औजार साथ में लेकर गया था। सभी आरोपी लगभग शाम 06ः00 बजे गुल्लू शराब दुकान पहुंचे। आरोपी विजय मनहरे और धनीराम शराब दुकान में शराब खरीदने गये और शराब खरीद कर लायें तथा सभी आरोपी शराब दुकान से दूर नहर के पास बैठकर शराब पीयें तथा आरंग खरोरा मार्ग स्थित एक ढ़ाबा में खाना खाये और देर रात होने का इंतजार करने लगे। देर रात होने पर सभी दोनों मोटर सायकल से गुल्लू के शराब दुकान में गये तथा मोटर सायकल को दूर में खड़ा कर दिये। देव प्रसाद उर्फ देवा जो विद्युत संबंधी कार्य करता है ने शराब दुकान का विद्युत कनेक्शन काटा और आरोपियान गार्ड भीखमदेव एवं घनश्याम रात्रे के साथ मारपीट कर लगे जिस पर गार्ड घनश्याम रात्रे भाग रहा था तो आरोपी विजय मनहरे पर गार्ड घनश्याम रात्रे के पैर को हथौड़ी से मारकर आहत कर दिया तथा दोनों गार्ड के साथ मारपीट कर आरोपी सदाब्रीज एवं विनोद डहरिया दोनों को अपने कब्जे में ले लिये। शेष 04 आरोपी शराब दुकान के अंदर जाकर लाॅकर को तोड़ने लगे चूंकि विजय मनहरे शराब दुकान में पूर्व में काम कर चुका था तो उसे सब चीजों की जानकारी थी जिस पर आरोपी विजय मनहरे सब्बल से लाॅकर के स्टैण्ड को तोड़ दिया और पूरा लाॅकर को उखाड़ लिये एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के डी.व्ही.आर. को भी निकाल कर अपने साथ ले गये। रूपयों से भरा लाॅकर को विजय मनहरे एवं धनीराम एक मोटर सायकल में बीच में रखकर एवं शेष 04 आरोपी एक मोटर सायकल में भानसोज होते हुये मुरा गये एवं मुरा के एक नहर में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के डी.व्ही.आर. को फेंक दिये। सभी आरोपी देवगांव खरोरा पहुंचकर अग्रभूषण के घर लाॅकर को तोडने का प्रयास किये पर लाॅकर तोडने में सफल नहीं हुए। जिस पर लाॅकर को रात में अग्रभूषण के घर रख दिये। दूसरे दिन कटर खरीद कर लाएं और लाॅकर को कटर से काटकर रकम निकाल लिये तथा सभी आरोपी 1,10,000/- रूपये आपस में बांटे एवं विजय मनहरे द्वारा पूरी योजना मेरे द्वारा तैयार किया गया था कहकर बचे शेष रकम को स्वयं रख लिया। अग्रभूषण और देव प्रकाश लाॅकर को खदान के पास फेंक दिये थे।
आरोपी विजय मनहरे एवं धनीराम धृतलहरे महासमुंद के शराब दुकान में भी रकम लूट की घटना को अंजाम दिये थे जिस पर महासमुंद पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अग्रभूषण उर्फ गोलू पिता कलीराम उम्र 30 साल निवासी देवगांव थाना खरोरा रायपुर कुछ दिनों पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है जिसका थाना खरोरा में मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा है। टीम द्वारा घटना में शामिल आरोपी विनोद डहरिया, देव प्रसाद पारधी उर्फ देवा एवं सदाब्रीज पारधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से डकैती की नगदी 1,10,000/- रूपये तथा डकैती के पैसों से खरीदी गई 03 नग दोपहिया वाहन, 01 नग एल ई डी टी.व्ही., 02 नग मोबाईल फोन, 01 नग होम थियेटर, 01 नग मिक्सी एवं 01 नग कूलर जुमला कीमती लगभग 2,35,500/- (दो लाख पैंतीस हजार पांच सौ रूपये), घटना में प्रयुक्त 02 नग मोटर सायकल एवं लाॅकर को जप्त किया गया है। आरोपी विनोद डहरिया, देव प्रसाद पारधी उर्फ देवा एवं सदाब्रीज पारधी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
आरोपी विजय मनहरे एवं धनीराम धृतलहरे को महासमुंद के शराब दुकान में लूट करने के प्रकरण में महासमुंद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों को गुल्लू आरंग के प्रकरण में भी गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। आरोपी धनीराम की पत्नि का कुछ समय पूर्व आग से जलने से मृत्यु हो गई थी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि धनीराम द्वारा ही अपनी पत्नि को आग लगाकर जला दिया गया है, इस संबंध में थाना खरोरा में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों से धमतरी के शराब दुकान में हुये लूट के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
01. विनोद डहरिया पिता स्व0 चोवा राम डहरिया उम्र 23 साल निवासी देवगांव थाना खरोरा रायपुर।
02. देव प्रसाद पारधी उर्फ देवा पिता संतराम पारधी उम्र 32 साल निवासी देवगांव थाना खरोरा रायपुर।
03. सदाब्रीज पारधी पिता रूपसिंह पारधी उम्र 45 साल निवासी ग्राम जलसो थाना तिल्दा नेवरा रायपुर।
04. विजय मनहरे पिता मोतीलाल मनहरे उम्र 30 साल निवासी परसवानी थाना खरोरा रायपुर (महासमुंद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है)।
05. धनीराम धृतलहरे पिता सरजू प्रसाद धृतलहरे उम्र 26 साल निवासी देवगांव थाना खरोरा रायपुर (महासमुंद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है)।
06. अग्रभूषण उर्फ गोलू पिता कलीराम उम्र 30 साल निवासी देवगांव थाना खरोरा रायपुर (कुछ दिनों पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है)।
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