November 22, 2024
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छत्तीसगढ़ : रायपुर प्रार्थी पंकज कुमार सिंह ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बजरंग नगर उरकुरा में रहता है तथा ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। प्रार्थी का स्वयं का झारखण्ड रायपुर केरियर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में ट्रक लगाकर कमीशन का काम करता है। प्रमोद राय के नाम पर ट्रक क्र ब्ळ4क्छ3594 पंजीकृत है उक्त ट्रक प्रार्थी के ट्रांसपोर्ट आफिस से चलती है। दिनांक 18.01.19 के सुबह लगभग 10.00 बजे प्रार्थी अपने घर उरकुरा से ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा आफिस जा रहा था कि पार्किंग नं 09 ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा में पहुंचा था वहां एक ट्रक 10 चक्का खडी थी जिसके नंबर प्लेट में ब्ळ04क्छ3594 लिखा हुआ था प्रार्थी वहां खडा होकर ट्रक के चालक मालिक के बारे में आस पास पता किया तब पास में खडा व्यक्ति जो अपना नाम महावीर और ट्रक का मालिक चालक होना बताया जिस पर प्रार्थी उससे पूछा कि अपने ट्रक में जो नंबर ब्ळ04क्छ3594 लिखा है, उक्त नंबर मेरे ट्रक का है तुमने अपने ट्रक में कैसे लिखा है कहने पर गुमराह कर रहा था। महावीर ने प्रमोद के ट्रक का नंबर ब्ळ04क्छ3594 अपने ट्रक के नंबर प्लेट में लिखकर धोखाधडी किया। जिस पर आरोपी महावीर के विरूद्ध थाना खमतराई मंे अपराध क्रमांक 29/19 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी महावीर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी महावीर ने बताया कि उसके वाहन का फिटनेस व इंष्योरेंस नहीं होने से रकम बचाने हेतु अपने ट्रक मंे दूसरे के ट्रक का नंबर लगाकर उपयोग कर रहा था। आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी – महावीर रजक पिता मिषर रजक उम्र 39 साल निवासी डुमरी थाना चैपारण जिला हजारी बाग (झारखण्ड)।

HNS24 NEWS

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