आरोपी/अपचारी स्वयं की पहचान छिपाने मुंह एवं चेहरे तथा मोटर सायकल के नंबर प्लेट पर कपड़ा बांधकर देते थे घटनाओं को अंजाम।

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ : रायपुर के थाना विधानसभा में प्रार्थि प्रवीण कुमार धनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह हाउसिंग बोर्ड कालोनी धनसूली में रहता है तथा वाहन चलाने का काम करता है। प्रार्थी दिनांक 21.12.2018 को शंकर नगर से वापस धनसूली जा रहा था कि करीबन 10.40 बजे रात को फटाका फैक्ट्री के पास 3 लोग खडे थे तथा करीबन 15 मीटर की दूरी पर दूसरे मोटर सायकल में दो व्यक्ति मुंह बांधे खडे थे। एक ने प्रार्थी की मोटर सायकल को हाथ देकर रूकवाया तब प्रार्थी मोटर सायकल को नहीं रोका तो एक व्यक्ति ने लकडी से प्रार्थी के सिर पर मारा तब मोटर सायकल को रोका तब दुसरे ने पीछे से प्रार्थी को पकडा। मोटर सायकल से उतरते समय एक अन्य व्यक्ति ने चाकु से प्रार्थी के बायां पैर के जांघ में मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी रोकने का प्रयास कर रहा था तब तक दुसरे ने प्रार्थी के जेब में रखें पर्स से नगदी 1800 रूपये लूट लिया तथा प्रार्थी जब मोबाईल फोन से 112 को फोन कर रहा था तब उसके सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन को भी लूट लिये। प्रार्थी के शोर मचाने पर उनके साथ एक अन्य मोटर सायकल में सवार दो लोग बोले भागो भागो तथा बोल रहे थे कि भाग टिक्कू भाग, प्रार्थी के आगे चल रहे थोडी दूर

पर मोहल्ले के हरि गुप्ता आये तो पांचो व्यक्ति एक ही दिशा में दो मोटर सायकलों में ग्राम पिरदा की तरफ भाग गये। जिसमें से एक मोटर सायकल कत्था रंग का होण्डा साईन था तथा दोनों मोटर सायकलो के नंबर प्लेट पर कपडा बंधा था उक्त पांचो व्यक्ति एक राय होकर प्रार्थी को मारपीट कर सैमसंग कंपनी का मोबाईल फोन एवं नगदी 1800 रूपये तथा मोटर सायकल की चाबी को लूट कर भाग गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 446/18 धारा 395 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रार्थी जुगल किशोर यादव ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहता है तथा भारतीय स्टेट बंैक सिमगा में कैश आॅफिसर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी रोज की तरह डियूटी से अपनी मोटर सायकल से वापस आ रहा था कि सकरी रोड में रोज बी के आगे प्रार्थी पहंुचा था कि रास्ते में उसकी मोटर सायकल को ओव्हर टेक कर तीन सवारी ने प्रार्थी को धक्का देकर गिरा दिया और गाली गलौज कर हाथा पाई किये और मोटर सायकल में सवार तीन लोग आकर प्रार्थी के साथ हाथा पाई कर प्रार्थी से बैंक की चाबी, रेलवे का पास, नगदी 1000/रू एवं बंैक का महत्वपूर्ण कागजात दस्तावेज ।ज्ड कार्ड दो चेक बुक को लूट कर ले गये । प्रार्थी डर भय के कारण उनका गाडी का नबंर देख नही पाया तथा वे लोग प्रार्थी के मोटर सायकल को भी क्षति पहुंचाये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 446/18 धारा 395 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
01. प्रार्थी उमेश यादव ने थाना विधानसभा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह हाऊसिंग बोर्ड कालोनी धनसूली में रहता है तथा ग्रैण्ड होण्डा शोरूम लोधीपारा पण्डरी मंे सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी दिनांक 01.11.18 को रात्रि 9.00 बजे ग्रैण्ड होण्डा शोरूम लोधीपारा से अपने घर जाने के लिए निकला था कि समय करीबन रात्रि 9ः30 बजे फटाका फैक्ट्री धनसुली पुल के पास पहुंचा था उसी समय चार लडके प्रार्थी के मोटर सायकल को हाथ देकर रूकवाये और बिना कारण प्रार्थी को मां बहन गंदी गंदी गालियां देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे एवं जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी के शर्ट के पाकेट में रखें नगदी 300 रूपये को लूट लिये। मारपीट से प्रार्थी के दाहिने पैर, सिर, चेहरा एवं दाहिने हाथ में चोट लगा है। उसी समय धनसुली कालोनी की ओर से दो मोटर सायकल आते दिखा जिसको देखकर वे सभी लडके वहां से भाग गये। घटना के समय अंधेरा होने के कारण प्रार्थी उन लडको को पहचान नहीं सका। प्रार्थी एक मोटर सायकल वाले प्रवीण साहू को रूकवाया, जिसने प्रार्थी को उसके घर हाउसिंग बोर्ड कालोनी धनसुली मंे ले जाकर छोडा। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 402/18 धारा 294, 506, 394 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

एक ही थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे डकैती/लूट की घटनाओं को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाकर अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच व थाना विधानसभा की विशेष टीम का गठन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की गई। प्रार्थीगण से घटना व आरोपियों के हुलिये व उनके वाहनों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। टीम द्वारा डकैती/लूट के पुराने व हाल ही में जेल से रिहा हुये आरोपियों के संबंध में भी पतासाजी कर इनकी गतिविधियों पर निगाह रखीं जाकर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम को आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम द्वारा संदेह के आधार पर एक अपचारी बालक को पकड़कर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर अपचारी बालक ने किसी भी प्रकार की घटना में अपनी संलिप्तता से इंकार करते हुये टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया परंतु टीम द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर वह ज्यादा देर टिक न सका और अंततः अपचारी बालक द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त तीनों घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया। टीम द्वारा घटना में शामिल सभी आरोपी/अपचारियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी/अपचारियों ने बताया कि वे लोग घूम – घूम कर अपना पहचान छिपाने हेतु मुंह में कपड़ा बांधकर सूनसान व आउटर के ईलाकों में अपने नशे की लत व मौज मस्ती को पूरा करने के लिये राहगीरांे को अकेला पाकर लूट व डकैती की घटना को अंजाम देते थे। आरोपी/अपचारियों की निशानदेही पर डकैती/लूट की नगदी 1550/- रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू 02 नग डण्डा एवं होण्डा साईन मोटर सायकल जप्त किया गया है। आरोपी/अपचारियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी/अपचारी
देवेन्द्र यादव पिता टीकमन यादव उम्र 19 साल निवासी चर्च के पास जोरा तेलीबांधा रायपुर ,अपचारी बालक 06।

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