टक्कर मारकर हड्डी तोडने वाले लापरवाह चालक को 15 माह का सश्रम कारावास व जुर्माना
HNS24 NEWS January 31, 2020 0 COMMENTSनीमच : महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा तेजगति व लापरवाहीपूर्वक अपनी मोटरसाईकल से टक्कर मारकर हड्डी तोडने वाले लापरवाह चालक को 15 माह के सश्रम कारावास एवं 1500 रू. जुर्माने से दण्डित किया।सहायक अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 24.01.2014 की हैं। फरियादी अंजली ने दिनांक 24.01.14 को जिला चिकित्सालय नीमच पर इस आशय का देहाती नालसी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह अपने पिता जनकलाल के साथ शादी का सामान खरीदकर मोटर साईकल से सावन आ रहे थे। सावन कुंड पहुंचने पर सामने से एक मोटर साईकल वाला अपनी मोटर साईकल को तेज रफ्तार व लापरवाही तथा अपनी मोटर साईकल को लहराते हुए लाया और हमारी मोटरसाईकल को टक्कर मार दी जिससे फरियादीया तथा उसके पिता गिर गये थे। उसके पिता को सिर, मुंह, पैर पर चोट आकर हडडी टूट गई थी तथा उसके सिर व हाथ में चोटे आई। घटना स्थल पर बहुत से लोग आ गये थे। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट थाना नीमच सिटी पर चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 45/14 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भादंवि के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान अरोपी को गिरफ्तार कर, चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा आमरोड़ पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर आहत को टक्कर मार दी जिससे आहत की हडडी टूट गई, इसलिए आरोपी को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावें। महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी अंतिम पिता बाबूलाल पोरवाल, उम्र 25 निवासी ग्राम-जमालपुरा, पुलिस थाना रामपुरा जिला-नीमच को धारा 279 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास व 500 जुर्माना, धारा 338 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास व 500रू जुर्माना तथा धारा 337 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास व 500रू जुर्माना। इस प्रकार कुल 15 माह का सश्रम कारावास व 1500रू0 जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी आकाश यादव, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।
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