पुकेश देवांगन : रायगढ़ : दिनांक 22दिसंबर 2019, रायगढ़ जिले के बरमकेला नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 में जिले 70.73 प्रतिशत कुल मतदान हुआ। नगर पालिक निगम रायगढ़ में 66.78 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद खरसिया में-73.11 प्रतिशत, नगर पंचायत बरमकेला में-87.92 प्रतिशत, पुसौर में 85.48 प्रतिशत, सरिया में 85.95 प्रतिशत, किरोड़ीमलनगर में 73.60 प्रतिशत, घरघोड़ा में 80.05 प्रतिशत, लैलूंगा में 84.82 प्रतिशत तथा धरमजयगढ़ में 79.64 प्रतिशत मतदान रहा। नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 139069 मतदाताओं ने मतदान किया। जिनमें नगर पालिक निगम रायगढ़ में पुरूष मतदाता 45495, महिला मतदाता 44278 एवं तृतीय लिंग 5, नगर पालिका परिषद खरसिया में पुरूष 5466, महिला 5826, नगर पंचायत में बरमकेला में पुरूष 1995, महिला 2087, पुसौर में पुरूष 1743, महिला 1725, सरिया में पुरूष 2382, महिला 2452, किरोड़ीमल नगर में पुरूष 3515, महिला 2912, तृतीय लिंग 01, घरघोड़ा में पुरूष 2770, महिला 2792, लैलूंगा में पुरूष 2472, महिला 2561, धरमजयगढ़ में पुरूष 4215, महिला 4397 है। कुल पुरूष मतदाताओं की संख्या 70053 है वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 69010 एवं तृतीय लिंग 6 है।
वोटिंग के पहले मतदाता ने दर्ज कराई आपत्ति….
जिला मुख्यालय रायगढ़ में नगरीय निकाय 2019 के दौरान वार्ड क्रमांक 27 के पोलिंग बूथ में उस समय स्थिति विकट हो गई जब एक मतदाता अधिवक्ता लोकनाथ केशरवानी ने अपने मतदान को गोपनीय न रखे जाने का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत देकर पीठासीन अधिकारी से अपने मतदाता सूची का क्रमांक,ठूठ पत्र एवं मत पत्र का नम्बर एक समान होने के कारण उनका मतदान अब गोपनीय नही रहा । ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रत्याशी सूचना के अधिकार या अन्य माध्यमों से चाहे तो पता कर सकता है,कि फला मतदाता क्रमांक का वोटर किस पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया है।
वी ओ 1:-वही आपत्तिकर्ता वोटर के सवाल पर पीठासीन अधिकारी और सेक्टर अधिकारी ने बताया कि मतदाता की आपत्ति हमने रख ली है।।परन्तुं आपत्तिकर्ता का संदेह निराधार है। मतदान के बाद वोटर से जुड़ी सभी जानकारियों पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है।। संविधान की धारा 8(12) के तहत सूचना के अधिकार या अन्य किसी भी माध्यमो से नही दी जाती है।।
वी ओ 2:-इधर समाचार लिखे जाने तक जानकारी मिल रही है कि नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 के मतदान केंद्र से भी आयकर अधिवक्ता एव समाजसेवी बाबूलाल अग्रवाल ने भी इसी विषय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दोनो आपत्तिकर्ताओं का आरोप है कि नगरीय निकाय 2019 की चल रही प्रक्रिया अवैध है जहां मतदाताओं के अधिकारों का खुला उलंघन किया गया है। वे मतदान की पूरी प्रक्रिया को आपत्तिजनक बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल करने की तैयारी में है।
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R.O,No: 13028/174
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