पुकेश देवांगन : कांकेर : शासकीय अभियोजक सौरभ मिण मिश्रा ने बताया कि 9 मई 2019 की शाम चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसिदा निवासी 45 वर्षीय दुर्गा प्रसाद तारम पिता तिरथ राम तारम 08 वर्षीय पीड़ीता को चॉकलेट व बिस्कीट का लालच देकर अपने घर बुलाया व हाथ बाह पकड़ घर के कोठा में ले गया। कोठा में लेकर जाकर बोरा में बिठाकर दुश्कर्म करने का प्रयास किया। उसी दौरान मां ने पीड़ीता को बुलाई तो पीड़ीता रोते हुए आई व घटना की पूरी बात मां को बताई, जिसके बाद मां ने गांव में बैठक करवाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 341 में 1 माह 500 रूपए, 354 में 5 साल व 2000 रूपए, 354(क)(1) में 3 साल व 1000 रूपए, 506 (2) में 3 साल व 1000 रूपए, 12 पाक्सो एक्ट में 3 साल व 1000 रूपए, 10 पाक्सो एक्ट में 5 साल व 2000 रूपए कुल 5 व 7500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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R.O,No: 13028/174
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