रायपुर : छत्तीसगढ षासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेष के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पषुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को षतप्रतिषत रूप से संत तारण तरण जयंती पर्व दिनांक 3 दिसम्बर 2019 मंगलवार के पावन अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेष दिया है। उक्त आदेष का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रषासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जप्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ए.के. हलदार ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को संत तारण तरण जयंती पर्व दिनांक 3 दिसम्बर 2019 मंगलवार के पावन अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेष का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिष्चित करवाने के आदेष दिये हैं।
वहीं नगर निगम आयुक्त षिव अनंत तायल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संत तारण तरण जयंती पर्व दिनांक 3 दिसम्बर 2019 मंगलवार के पावन पर्व पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिष्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कडी अनुषासनात्मक कार्यवाही राज्य शासन के निर्देषों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन ना पाये जाने की स्थिति में की जायेगी।