रायपुर : दिनांक 27नवम्बर 2019,
फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डरा धमकाकर उत्पीड़न द्वारा रकम वसूल करने वाला आरोपी ज्ञानेश्वर सिंह राजपूत गिरफ्तार।
बता दें कि प्रार्थी अमित खलखो ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह गीतांजली सिटी फेस 02 सीपत रोड तह. व जिला बिलासपुर का रहने वाला है तथा बिलासपुर कोर्ट में वकालत करता है। दिनांक 08.11.19 को प्रार्थी का मित्र सुरजीत कुमार लहरे द्वारा एक फोन नंबर दिया गया जिसमें उसके मित्र ने कहा कि कभी भी तनाव की स्थिति में उस नंबर में बात कर सकते हो । उस नंबर पर प्रार्थी ने मैसेज/व्हाट्सअप पर मैसेज भेजा कि दिनांक 11.11.19 को फोन नंबर 6260200025 से प्रार्थी के मोबाईल फोन पर फोन आया जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वयं को पुलिस अधीक्षक रायपुर छ.ग. का होना बताया गया तथा आपके द्वारा फोन से चैटिंग की गई है, जिसकी शिकायत थाना सिविल लाईन रायपुर छ.ग. में प्रार्थिया के द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा रही है । यदि थानें में आपके विरूद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराने चाहते हो तो प्रार्थिया को पैसा देकर मामले को समाप्त करवा लो। फोन करने वाले व्यक्ति ने आगे मुझसे कहा कि यदि पैसा नहीं दोगे तो थानें में शिकायत दर्ज करवा देगें। प्रार्थी उक्त बातों से भयभीत हो गया था, फोन करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिये गये यूनियन बैंक के खाता धारक ज्ञानेश्वर सिंह राजपुत खाता क्रमांक 549402010013318 में दिनांक 11.11.2019 को प्रार्थी नेे गुगल पे के माध्यम से फोन पर मांगी गई रकम 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये) को ट्रांसफर कर दिया। दिनांक 12.11.2019 को पुनः प्रार्थी को फोन कर कहा गया कि ज्ञानेश्वर सिंह राजपुत के उक्त खाता नंबर खाता में 5,000 रूपये जमा कर दो। चूंकि फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस अधीक्षक रायपुर छ.ग. का होना बताया तथा प्रार्थी के फोन पर ट्रू कालर में भी उक्त फोन नंबर पर आरिफ शेख एसपी रायपुर/अमरेश मिश्रा सिविल लाईन रायपुर दिखा रहा था, जिससे भयभीत होकर प्रार्थी ने उक्त खाता में 5,000 रूपये जमा कर दिया इस तरह प्रार्थी ने कुल रकम 25,000 रूपये गुगल पे के माध्यम से ज्ञानेश्वर सिंह राजपुत के खाते में ट्रांसफर कर दिया। प्रार्थी ने पूरी घटना अपने अधिवक्ता मित्र श्री अशोक कुमार श्रीवास एवं चितेन्द्र सिंह को बताया था कि प्रार्थी अपने मित्र अशोक कुमार श्रीवास के साथ थाना सिविल लाईन रायपुर आकर तस्दीक किया तो प्रार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं होना पाया और यह भी पता चला कि उक्त फोन नंबर 6260200025 एसपी रायपुर का ना तो अधिकारी/कार्यालयीन और न ही व्यक्तिगत नंबर है। उक्त फोन धारक ने स्वयं को पुलिस अधीक्षक रायपुर एवं थाना सिविल लाईन रायपुर का स्टाफ होने का प्रतिरूपण कर प्रार्थी से उद्यापन करते हुये 25,000 ठग लिया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 671/19 धारा 384, 419 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आरिफ एच शेख महोदय द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी सिविल लाईन को आरोपी के संबंध में पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई आरोपी द्वारा दिये गये बैंक खाता के संबंध में बैंक से जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त करने के साथ ही आरोपी के संबंध में तकनीकी विश्लेषण भी किया गया। टीम द्वारा दस्तावेजों के आधार पर आरोपी की पहचान राजनांदगांव निवासी ज्ञानेश्वर सिंह राजपूत के रूप में की गई तथा आरोपी की उपस्थिति राजनांदगांव में होना पाया गया। जिस पर टीम राजनांदगांव रवाना होकर आरोपी के संबंध में पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना सिविल लाईन रायपुर लाया गया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से घटना में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताते हुये लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ज्ञानेश्वर सिंह राजपूत द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लोकेंटो एप्लीकेशन में स्कार्ट सर्विस के नाम से विज्ञापन देकर अपना मोबाईल नंबर देकर लोगों से संपर्क करता था एवं चेटिंग करता था तथा चेटिंग के कन्टेंट का स्क्रीन शाॅट बनाकर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों के मोबाईल नंबर पर चेटिंग के कन्टेंट का स्क्रीन शाॅट भेजकर उन्हें ब्लैकमेल कर रकम की उगाही करता था। आरोपी की निशानदेही पर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया। आरोपी ज्ञानेश्वर सिंह से इस तरह की अन्य घटनाओं के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी- ज्ञानेश्वर सिंह राजपूत पिता योगेश सिंह राजपूत उम्र 23 साल निवासी कंचन बाग विश्वकर्मा मंदिर पास थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।