रायपुर : खमतराई क्षेत्र की घटना ,
फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर प्रार्थी की फर्जी साईन कर ट्रक बिक्री कर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी मोह0 असरफ अंसारी गिरफ्तार
प्रार्थी राजकुमार गुप्ता ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है तथा करीबन 20 साल से रांवाभाठा में स्वयं का मकान बना कर रह रहा है। प्रार्थी करीबन दो ढाई साल पहले मैग्मा फायनेंस कंपनी शंकर नगर रायपुर से पुराना ट्रक सीजी 04 जे ई 0571 जो पूर्व में किसी इन्द्र नील घोष के नाम पर था को फायनेंस में 11 लाख 50 हजार रूपये में खरीदा था जिसका प्रतिमाह 21,069 रूपये का किश्त देना था एवं ब्याज का रकम मिलाकर करीबन 17 लाख 74 हजार रूपये देना था। वाहन खरीदने के बाद वाहन को प्रार्थी के नाम पर पंजीयन करवाया गया था। वाहन आज दिनांक तक प्रार्थी के नाम पर है। प्रार्थी माह अगस्त तथा सितंबर को दो किस्त नहीं दे पाया था कि दिनांक 27-09-2019 को प्रार्थी अपने गांव बिहार में था तथा उसकी वाहन आर के आटो इलेक्ट्रीकल के पास खडा था वहां से मैग्मा कंपनी वाले आकर प्रार्थी के उक्त वाहन को खींचकर ले गये तो रफीक अंसारी प्रार्थी को बताया कि तुम्हारी गाडी को फायनेंस कंपनी वाले खींचकर ले गये है जिस पर प्रार्थी कंपनी वालो से बात किया तो बताये कि उक्त वाहन का किश्त नहीं पटाया गया है जिससे वाहन को ले जा रहे है। प्रार्थी करीबन 06 दिन के बाद आकर मैग्मा कंपनी के विकास कुमार से पूछा तो बताये कि आपकी गाडी आपके द्वारा किये गये एग्रीमेंट के आधार पर असरफ अंसारी को बेच दिया गया है जिस पर प्रार्थी उनको बोला कि मेरे द्वारा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है जिस पर वह बोला कि मेरे पास आपका एग्रीमेंट है आपका साईन है। प्रार्थी कंपनी के संदीप सर से पता किया तो उनके द्वारा तिवारी जी के मोबाईल में वाट्सअप से एग्रीमेंट की कापी भेजे जिसे तिवारी जी प्रार्थी के मोबाईल में वाट्स अप से भेजे है प्रार्थी एगीमेंट को देखा एग्रीमेंट में कोई प्रार्थी के नाम से फर्जी हस्ताक्षर तथा अंगूठा लगाकर नोटरी करवाया है प्रार्थी द्वारा कोई नोटरी या एग्रीमेंट नही किया गया है। प्रार्थी असरफ से पूछा तो बताया कि वह मैग्मा फायनेंस के कर्मचारी विकास के साथ जाकर एग्रीमेंट बनवाया है तथा कंपनी से गाडी लेकर आया है। मैग्मा कंपनी के कर्मचारी विकास तथा असरफ के द्वारा प्रार्थी के नाम से फर्जी एग्रीमेंट तैयार करवाकर प्रार्थी के नाम पर पंजीयन वाहन क्रमांक सीजी 04 जे ई 0571 को प्रार्थी के बिना जानकारी के तथा कोई सीजींग नोटिस दिये बिना ले जाकर फर्जी एग्रीमेंट तैयार करवाकर धोखाधडी कर खरीदी बिक्री किये है। इसी तरह प्रार्थी के एक और वाहन सीजी 06 एम 0766 को मैग्मा फायनेंस कंपनी वाले लेकर गये है जिसका प्रार्थी को आज दिनांक तक कोई कागजात सूचना कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है । जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 585/19 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाना खमतराई की टीम द्वारा प्रार्थी एवं मैग्मा फायनेंस कंपनी के प्रबंधक से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये आरोपियों की पतासाजी कर टीम द्वारा आरोपी मोह0 असरफ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास श्रीवास्तव की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी- मोह0 असरफ अंसारी पिता मोह0 इसराईल अंसारी उम्र 28 साल निवासी बंजारी नगर बाजार चैक मेटल पार्क उरला रायपुर।
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