लखनऊ, 25 फरवरी 2026।
होली पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार फरवरी 2026 माह का वेतन एवं पेंशन का भुगतान नियत तिथि से पहले 28 फरवरी 2026 को किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
विशेष सचिव महेंद्र कुमार भट्ट द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 1 मार्च 2026 को सामान्य अवकाश तथा 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के तहत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मियों, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन 28 फरवरी को दिया जाएगा। साथ ही, उत्तर प्रदेश कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी 2026 की पेंशन उसी दिन भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
सरकार के इस निर्णय से होली पर्व से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी और त्योहार की तैयारियों में सुविधा होगी।