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रायपुर : रायपुर पुलिस 19 जुलाई 2024,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर द्वारा शहर के पुराना धमतरी रोड में संतोषी नगर चौक से कमल विहार चौंक ग्राम डुंडा तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन को सुबह 08:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं संध्या 04:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया। उक्त मार्ग में विगत 03 वर्षो में घटित कुल 32 सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की असमय मृत्यु तथा 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के परिणाम स्वरूप लोक सुरक्षा एवं सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर कलेक्टर रायपुर श्री गौरव सिंह द्वारा उक्त मार्ग में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन को निर्धारित समयावधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

बता दें कि रायपुर शहर से धमतरी जाने के लिए पुराना धमतरी मार्ग संतोषी नगर चौक से प्रवेश कर बोरियाखुर्द, डुंडा-सेजबहार, मुजगहन होकर आगे भखारा होकर धमतरी के लिए जाती है। इस क्षेत्र में विगत 05 वर्षो में संतोषी नगर, बोरियाखुद, कांदुल, ग्राम डुंडा कमल विहार, सेजबहार, मुजगहन एवं छछानपैरी तक कई नई कालोनियॉ विकसित हो चुकी है। साथ ही अनेक कालेज एवं शैक्षणीक संस्थान शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, शंकराचार्य कालेज, प्रगति कॉलेज, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त मुख्य मार्ग के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय स्कूलों में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राऐं अध्ययन रत है जो सुबह-शाम आवागमन करते है, उन्हें राहत मिलेगी।

पुराना धमतरी मार्ग में संतोषी नगर से बोरिया खुर्द तालाब तक नया फोर लेन बनाये जाने से यह मार्ग आवागमन के लिए अत्यंत सुविधा जनक हो गया है। लिहाजा मध्यम भारी मालवाहन वाहन चालक दूरी कम होने व टोल नही होने के कारण अधिक संख्या में इस मार्ग का उपयोग करने लगे जिसके परिणाम यातायात का दबाव बढ़ने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं मे भी वृद्धि हुई है। उक्त मार्ग में विगत 03 वर्षो में घटित सड़क दुर्घटनाओं का अवलोकन करने पर कु 32 सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मृत्यु तथा 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होना पाया गया। अतः उक्त मार्ग की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन एवं लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त मार्ग में भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन उल्लिखित समय पर प्रतिबंधित किये जाने हेतु कलेक्टर जिला रायुपर की ओर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर के प्रतिवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कलेक्टर जिला रायपुर श्री गौरव सिंह द्वारा दिनांक 18.07.2024 को आदेश क्रमांक 568/अ.जि.द./ए.एस.डब्ल्यू./2024 के माध्यम से लोक सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर संतोषी नगर चौक से बोरियाखुर्द कमल विहार चौक (कमल होटल के पास) तक मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश तथा आवागमन को सुबह 08:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं संध्या 04:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक प्रतिबंधित करने की अनुमति प्रदान की गई।

अनुमति जारी होने के पश्चात आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को संतोषी नगर चौंक (ब्रीज के नीचे) एवं कमल विहार चौक (कमल होटल के पास) दोनो ओर सुदृश्य स्थानों में प्रतिबंधित मार्ग का साइन बोर्ड लगाने एवं प्रतिबंधित समय को दर्शाने निर्देशित किया गया जिनके द्वारा अविलम्ब प्रतिबंधित मार्ग का साइन बोर्ड लगाने हेतु कार्य आदेश जारी किया है।

HNS24 NEWS

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