रतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम को लागू
HNS24 NEWS July 1, 2024 0 COMMENTSरायपुर : दिनांक -01.07.2024
आज दिनांक 01.07.2024 को पूर्व में प्रचलित भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता, एवं साक्ष्य अधिनियम की जगह में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है।
नये कानून के लागू होने पर थाना टिकरापारा रायपुर परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री छत्तीसगढ शासन, संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विधि के ज्ञाता- भुवन साहू, नंद कुमार साहू, सुभाष तिवारी, डाॅ0 भूपेन्द्र करवंदे, वार्ड प्रमुख पार्षदगण एवं आम नागरिकगण उपस्थित हुए।
मुख्य अतिथि टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री छत्तीसगढ शासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश कुमार देवांगन, द्वारा आम नागरिकों एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के संबंध में अपना उद्बोधन दिये है।
विवरण- संपूर्ण भारत में नये कानून के लागू होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा आम नागरिक को नये कानून के संबंध में अवगत कराने एवं जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुई थी।
जिसके परिपालन में टिकरापारा थाना परिषर में आज दिनांक 01.07.2024 को जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप माननीय टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री छत्तीसगढ शासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार देवांगन, निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी थाना टिकरापारा, निरीक्षक योगेश कश्यप थाना प्रभारी थाना पुरानीबस्ती एवं पुरानीबस्ती अनुभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं क्षेत्र के वार्ड प्रमुख पार्षद गण व अन्य नागरिकगण उपस्थित हुए।
इसी तारतम्य मेंमंत्री टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री छत्तीसगढ शासन, द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं आम नागरिकों को भारत का कानून दण्ड से न्याय की ओर प्रवर्तित होने एवं लोकहित में होने के संबंध में अपना उद्बोधन दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा नये कानून के संबंध में बताये की पूर्व में प्रचलित भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता, एवं साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। भारत का कानून दण्ड से न्याय की ओर प्रवर्तित हुआ है। नये कानून में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को प्राथमिकता दिया गया है यौन उत्पीडन के प्रति संवेदनशील रहने राजद्रोह जैसे काले कानून को समाप्त करने आतंकवाद एवं नक्शलवाद के खिलाफ जीरो ट्रालंेस की नीति अपनाई गई है, तकनिकी के बेहतर प्रयोग के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें त्वरित न्याय नागरिकों को प्राप्त होने संगठीत अपराध के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान व जीरो थ्प्त् और म्. थ्प्त् जैसे जनहित प्रावधानों को समाहित किया गया है। इस नये कानून में गवाहों के सुरक्षा संबंधि प्रावधान रखे जाने के संबंध में अपने उद्बोधन कहे और आम नागरिक एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को नये कानून के संबंध में जागरूक किया गया।
जागरूकाता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री छत्तीसगढ शासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश कुमार देवांगन, विधि के ज्ञाता- भुवन साहू, नंद कुमार साहू, सुभाष तिवारी, डाॅ0 भूपेन्द्र करवंदे, निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी थाना टिकरापारा, निरीक्षक योगेश कश्यप थाना प्रभारी थाना पुरानीबसती एवं पुरानीबस्ती अनुभाग के अधिकारी कर्मचारीगण एवं क्षेत्र के वार्ड प्रमुख पार्षद- मनोज वर्मा, सतनाम पनाग, जितेन्द्र अग्रवाल, चंद्रहास निर्मलकर, रवि ध्रुव, निशा देवेन्द्र यादव, अमित दास, सावित्री जगमोहन, चंद्रपाल धनगर एवं आम आम नागरिकगण उपस्थित रहें।
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