आठ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच-सचिवों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

Chhattisgarh

जगदलपुर। सूत्रों से मिली जानकारी  मुताबिक ,ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए राशि का उपयोग नहीं करने और राशि वापस नहीं करने पर कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (रा०) बस्तर द्वारा अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायतों की पंचायत निधि की वसूली प्रकरण में लगातार अनुपस्थित रहने वाले आठ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच-सचिवों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। आरआरसी प्रकरण के तहत एसडीएम बस्तर एआर राणा द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत बाकेल के पूर्व सरपंच पर सुनिता मौर्य पर एक लाख 50 हजार, पूर्व सरपंच  जयत्री बघेल पर 19 लाख 16 हजार 575 रुपए और बाकेल के पूर्व सचिव  से 19 लाख 16 हजार 575 रुपए वसूली हेतु शेष है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत चपका के पूर्व सचिव से अलग-अलग वित्तीय वर्ष के 60 हजार, 83 हजार 200 और 01लाख 47हजार 400 रुपए, ग्राम पंचायत बनियागांव के पूर्व सरपंच   से 01लाख 50 हजार और पूर्व सचिव  से भी 01लाख 50 हजार की वसूली की जानी है। ग्राम पंचायत कुम्हली के पूर्व सरपंच  से 01लाख 50 हजार और पूर्व सचिव  राजेश कश्यप से 01लाख 50 हजार, ग्राम पंचायत इच्छापुर के पूर्व सरपंच  से 35 हजार और ग्राम पंचायत रेटावंड के पूर्व सरपंच से 75 हजार रुपए की वसूली शेष है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा०) बस्तर द्वारा थाना भानपुरी को उपरोक्त पूर्व सरपंचों को 10 जुलाई को उपस्थित करवाने के निर्देश दिए गए हैं नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनको सिविल कारागार भेजने की कार्यवाही की जाएगी।

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