रायपुर ; प्रार्थी जाकिर खान ने थाना सिविल लाईन ने रिपोर्ट दर्ज कराया हैं कि वह लक्ष्मी नगर दुर्गा पारा जिला दुर्ग में रहता है एवं वाहन किराये पर चलवाने का काम करता है। प्रार्थी वाहन टाटा हेक्सा क्रमांक सीजी04/एमबी/0777 को ड्रायवर मोह. सिराज खान के माध्यम से चलवाता हैं, प्रार्थी अपनी वाहन टाटा हेक्सा क्रमांक सीजी04/एमबी/0777 को खरीदने के बाद आरटीओ कार्यालय रायपुर से अपने नाम पर स्थानांतरण करा लिया है लेकिन आनलाईन के कागजात में अभी भी पूर्व स्वामी कवासी लखमा जी के नाम दर्ज दिखा रहा है। प्रार्थी ब्रोकर नारायण के माध्यम से मंत्री कवासी लखमा जी की टाटा हैक्सा क्रं. सीजी04/एमबी/0777 जो क्षतिग्रस्त था, आज से लगभग 06 माह पूर्व वाहन को खरीदकर बनवाया उसके पश्चात अपने नाम से ट्रांसफर करा लिया है। वर्तमान में प्रार्थी उक्त गाडी को सुपेला टैक्सी स्टैण्ड के पास अपने ड्रायवर सिराज खान के माध्यम से किराये पर चलवाता है। लगभग एक माह पूर्व टैक्सी स्टैण्ड से शिवा कुमार वारी द्वारा प्रार्थी की गाडी को किराये पर बुकिंग कराया गया था जिस पर प्रार्थी के ड्रायवर सिराज खान ने बताया कि शिवा कुमार वारी को लेकर दुर्ग कोर्ट जा रहा है। शिवा कुमार वारी के द्वारा प्रार्थी की गाडी को लगातार 4-5 बार किराये पर ले जाते रहा इसी दरमियान प्रार्थी मंत्री कवासा लखमी के सचिव कुशवाहा के द्वारा फोन से जानकारी प्राप्त हुआ कि प्रार्थी की गाडी का माननीय मंत्री कवासी लखमा के नाम पर गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। फोन पर उक्त बाद होने पर प्रार्थी द्वारा ड्रायवर सिराज खान से इस बारे में पूछा जिस पर सिराज खान ने बताया कि शिवा कुमार वारी गाडी को लेकर दुर्ग के अलग-अलग जगहों में हाईवा मालिकों से मिलता था और पूछने पर बताया कि वह हाईवा को किराये पर लेकर चलवाता है। चूंकि प्रार्थी का वाहन क्रं. सीजी04/एमबी/0777 छ.ग. परिवहन के सोशल साईट पर प्रथम वाहन स्वामी कवासी लखमा के नाम पर दिखा रहा है जिसके कारण शिवा कुमार वारी एवं उनके साथियों के द्वारा स्वयं को कवासी लखमा का करीबी बताकर हाईवा मालिकों का भरोसा जीतकर षडयंत्रपूर्वक उनके हाईवा को ले जाकर से धोखाधडी किया है। जिस पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 384/19 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आरिफ एच. शेख एवं अति0 पुलिस अधीक्षक शहर के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना सिविल लाईन की विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की गई। टीम द्वारा टाटा हेक्सा वाहन के मालिक जाकिर खान एवं उसके चालक से विस्तृत पूछताछ किया गया जिस पर बताया गया कि शिवा कुमार वारी के द्वारा टाटा हेक्सा वाहन को विगत एक माह के भीतर 4-5 बार किराये में ले जाकर दुर्ग एवं रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों मंे हाईवा मालिको के साथ मीटिंग कर उनके वाहन को किराये पर लेकर चलाये जाने की बात हो रही थी। टीम द्वारा शिवा वारी के संबंध में जानकारी एकत्र कर तथा तकनीकी विश्लेषण प्रारंभ किया गया जिसके माध्यम से शिवा वारी के नागपुर महाराष्ट्र में होने की पुष्ट जानकारी प्राप्त हुई जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में तत्काल टीम को महाराष्ट्र रवाना किया गया। टीम द्वारा शिवा वारी को लोकेट कर उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य साथी आरिफ के साथ मिलकर लगभग 15 हाईवा (टिप्पर) को ठगी कर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश एवं कर्नाटक में बेचना बताया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है..गिरफ्तार आरोपी- शिवा कुमार वारी पिता श्री टी.एम. वारी उम्र 38 वर्ष निवासी 3/2 बी सेक्टर 11 जोन 02 खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग , आरिफ खान पिता रहीम खान उम्र 38 वर्ष निवासी ममता नगर राजनांदगांव के हैंं।