आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 420 के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
HNS24 NEWS May 22, 2019 0 COMMENTSरायपुर : प्रार्थी अश्वन कुमार साहू ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया हैं कि वह सड्डू थाना विधानसभा रायपुर में रहता है। दिनांक 22.08.2017 को प्रार्थी द्वारा एक विक्रय इकरारनामा विनोद पटेल, पिता स्व0 राम खेलाडी पटेल, स्थायी पता- ग्राम हिरावनपुर पोष्ट प्रतापपुर, थाना सरायममरेज, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मकान दृ एल.आई.जी. 527, सेक्टर 5, छ0ग0 हाउसिंग बोर्ड, सड्डू रायपुर, तहसील व जिला रायपुर छ0ग0 के मकान का सौदा 22,40,000/- रू. (अक्षरी बाईस लाख चालीस हजार रूपये) में किया था, जिसके बतौर बयाना राशि प्रार्थी द्वारा 2,00,000/- रू. (अक्षरी दो लाख रूपये) के दो धनादेश/चेक क्रमांक 019685, 019686 दिनांक 22.08.2017 को दिया था और शेष राशि बैनामा पंजीयन के समय विनोद पटेल विक्रेता को अदा करने की बात हुई थी। यह कि, उपरोक्त इकरारशुदा संपत्ति विक्रेता द्वारा पाक, साफ है व उक्त संपत्ति को विक्रेता के द्वारा पूर्व में किसी भी साहूकार, बैंक वित्तीय संस्थान या सहकारी बैंक में बंधक, गिरवी आदि नही किया गया है, उक्त संपत्ति पूर्ण रूप से पाक, साफ है किसी भी प्रकार का विवाद नही है विक्रेता द्वारा इसकी जवाबदारी एवं जिम्मेदारी विक्रय इकरारनामा में विक्रेता द्वारा कहा गया था। परंतु उक्त संपत्ति आई.डी.बी.आई. बैंक में बंधक है एवं हाउसिंग फायनेंस है एवं कुल रूपये 19,00,000/- रू. (अक्षरी उन्नीस लाख रूपये) विक्रेता द्वारा बैंक के देनदार है इस बात की जानकारी प्रार्थी को बाद में पता चला कि उक्त विक्रय शुदा संपत्ति बैंक के पास बंधक है एवं विक्रेता द्वारा इन बातों को छुपाकर रखा था एवं विक्रेता द्वारा इस प्रकार का धोखाधडी पूर्ण कृत्य कर मुझसे 13,91,170/- रू. (अक्षरी तेहर लाख इन्कान्बे हजार एक सौ सत्तर रूपये) ले लिया एवं उसके पश्चात विक्रेता को बार-बार क्रेता द्वारा कहा गया कि आप उक्त विक्रय शुदा संपत्ति की गृह निर्माण मण्डल से एन.ओ.सी./अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर बैनामा रजिस्ट्री क्रेता के पक्ष में कर देवें, परंतु आज दिनांक तक विक्रेता द्वारा ना ही एन.ओ.सी./अनापत्ति प्रमाण पत्र लायी गई और ना ही प्रार्थी पक्ष में बैनामा रजिस्ट्री की गई और विक्रेता द्वारा क्रेता से एन.ओ.सी/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजी कार्यवाही हेतु अलग अलग दिनांक पर 11,91,170/- रू. (अक्षरी ग्यारह लाख इन्कान्बे हजार एक सौ सत्तर रूपये) नगद एवं बैंक में आर.टी.जी.एस. ट्रांसफर के माध्यम से कुल धनराशि 13,91,170/- रू. (अक्षरी तेहर लाख इन्कान्बे हजार एक सौ सत्तर रूपये) लिये गये। उसके पश्चात क्रेता द्वारा दिनांक 05.07.2018 को थाना प्रभारी विधानसभा को क्रेता द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उनके साथ किये गये धोखाधडी एवं हिलहवाला का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां भी विक्रेता द्वारा दिनांक 19.07.2018 को यह लिखित में शिकायत किया कि दिनांक 12.08.2018 तक क्रेता को संपूर्ण धनराशि या उक्त संपत्ति का बैनामा पंजीयन क्रेता के पक्ष में करा दूंगा, परंतु आज दिनांक तक विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में ना तो बैनामा पंजीयन कराया गया और ना ही संपूर्ण रकम वापस किया गया, बार-बार फोन करने पर फोन नही उठा रहा है। बैंक में बंधक मकान को विक्रेता द्वारा क्रेता को झूठ बोलकर धोखाधडी किया है। जिस पर थाना विधानसभा के शिकायत पर से थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 81/19 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध किया गया है। थाना सिविल लाईन और साइबर सेल की एक टीम गठित कर उत्तरप्रदेश रवाना किया गया । टीम द्वारा आरोपी विनोद पटेल को रेनुकोट उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड लेकर रायपुर लाया गया हैं। पूछताछ में आरोपी ने उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी- विनोद पटेल पिता स्व0 राम खेलाडी पटेल, स्थायी पता- ग्राम हिरावनपुर पोष्ट प्रतापपुर, थाना सरायममरेज, जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मकान दृ एल.आई.जी. 527, सेक्टर 5, छ0ग0 हाउसिंग बोर्ड, सड्डू रायपुर, तहसील व जिला रायपुर।
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