अब घर बैठे पटाएं ई चालान, यातायात पुलिस रायपुर ने प्रारंभ की ऑनलाइन पे सुविधा
HNS24 NEWS May 19, 2019 0 COMMENTSरायपुर : यातायात पुलिस रायपुर ने दिनांक 18 मई 2019 भारत शासन के महत्त्व कांक्षी योजना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजधानी रायपुर में लगाए गए इंटेलीजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के घर के पते पर e-challan नोटिस भेजी जा रही है जिसका चालान सात दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होता है ! सात दिवस के भीतर चालान जमा नहीं होने की स्थिति में प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किया जाता है!
।E-challan पटाने हेतु कार्यालयीन समय सुबह 10:00 से 6:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है, किंतु कुछ वाहन चालकों द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त समय पर नौकरी पेशा लोग तथा शहर से बाहर नौकरी/व्यवसाय करने वाले वाहन चालको को निर्धारित समय पर चालान पटाने हेतु कार्यालय उपस्थित होने में असुविधा हो रही है! वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर। आरिफ़ शेख द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एम आर मंडावी उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर को ऑनलाइन ई चालान पे सुविधा प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया था निर्देश के परिपालन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार कर वाहन चालको की सुविधा हेतु e challan one-line system प्रारंभ किया गया है!
ई चालान पे करने हेतु विभाग की वेब साईट echallan.parivahan.gov.in में जाकर अपना e-challan जमा कर सकते हैं !
ई चालान जमा नहीं होने की स्थिति में वाहन चालक किसी भी प्रकार की सुविधाओ का लाभ नहीं ले सकेंगे।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक जिनका e-challan जारी हुआ है यदि वे चालान जमा नहीं करते तो वे वाहन से संबंधित मिलने वाली सारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे जैसे वाहन खरीदी बिक्री, नाम ट्रांसफर आदि बिना ई चालान समन शुल्क जमा किए सेवा का लाभ नहीं ले सकते* e challan जमा करने के उपरांत ही उपरोक्त सेवाओं का लाभ ले पायेंगे ! सात दिवस के भीतर ई चालान जमा नहीं होने की स्थिति में प्रकरण न्यायालय भेजी जाएगी उल्लंघन करता वहां चालकों की सुविधा हेतु यातायात पुलिस द्वारा ऑनलाइन ई चालान पे सिस्टम चालू किया गया है फब सात दिवस के भीतर चालान जमा नहीं होने की स्थिति में प्रकरण न्यायालय भेजी जाएगी तथा माननीय न्यायालय द्वारा समन शुल्क परिसमन किया जाएगा!
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