November 22, 2024
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  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल

कोण्डागांव  : जिला कोण्डागांव में पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार भा0पु0से0 के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मर्दापाल सतीश भार्गव के नेतृत्व में साइबर सेल एवं थाना बयानार पुलिस के द्वारा 04 बाघ खाल के तस्करो को टेमरू गांव के जंगल से किया गया गिरफ्तार।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20/07/2023 को साइबर सेल कोण्डागांव को जरिये मुखबिर से सूचना मिली की बयानार क्षेत्रांन्तर्गत ग्राम टेमरू गांव के जंगल के पास 04 व्यक्ति अपने मोटर सायकल में एक नीलेेेे रंग के पाॅलिथीन में वन्य प्राणी बाघ का खाल रखे है और ग्राहक जुगाड रहे है। कि सूचना को पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। जिस पर साइबर सेल एवं थाना बयानार पुलिस को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होने पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम टेमरू जंगल के पास 02 मोटर सायकल को 04 व्यक्तियो को पकडा गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे में एक नग बाघ खाल पाॅलिथीन के अंदर मिला था दूसरे पाॅलिथिन में बाघ के दांत व अवशेष मिला जिनके नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम *1.कारूराम गोटा पिता स्व0 श्री कोहला उम्र 28 वर्ष निवासी गुमरका तह0 पो0 ओरछा जिला नारायणपुर, 2.सोनू राम कुमेटी पिता स्व0 गोगाराम उम्र 41 वर्ष निवासी मुरनार पोस्ट कोहकामेटा ओरछा जिला नारायणपुर, 3.देउराम उसेण्डी पिता स्व0 फागुराम उसेण्डी उम्र 40 वर्ष निवासी उसेबेडा पोस्ट ओरछा जिला नारायणपुर एवं 4.लखमु ध्रुव पिता स्व0 कुमा ध्रुव* *उम्र 35 वर्ष निवासी कच्चापाल ओरछा जिला नारायणपुर* बताए। पुछताछ पर वन्य प्राणी बाघ का खाल एवं अवशेष का बिक्री करने हेतु ग्राहक इंतजार करना स्वीकार किए आरोपियो के कब्जे से *वन्य प्राणी बाघ खाल, दांत किमती करीबन 20 लाख रूपये, घटना मे प्रयुक्त दो मोटर सायकल एवं 04 मोबाईल* जप्त किया गया है। आरोपियो के विरूध्द थाना *बयानार में अपराध क्रमांक 07/2023 धारा 09, 39(2), 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972* के तहत पंजीबध्द किया गया। आरोपीगण को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।


उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही साइबर प्रभारी निरीक्षक तापेश्वर नेताम, निरीक्षक विजय वर्मा थाना बयानार, सउनि पिताम्बर कठार, सुखराम नेताम, प्रआर ़ऋतुराज सिंह, राजेश मनहर, आर0 संतोष कोडोपी, बिरजू सोरी, चैतराम मरकाम, रविन्द्र पाण्डे का विशेष योगदान रहा।

HNS24 NEWS

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