छत्तीसगढ़ : रायपुर, 07 मई 2019केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्लू.एस.एस.) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रावधानित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन), अटल नगर रायपुर से इस संबंध में परिपत्र शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागीय आयुक्तों, सभी कलेक्टर्स और जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारिओं को भेजा गया है।