आईपीएस अक्षय कुमार की सूझ बूझ से अंधे कत्ल के आरोपियों को 12 घण्टे के अंदर पुलिस ने धर दबोचा

Chhattisgarh

मानपुर मोहला चौकी : थाना मोहला पुलिस को अंधे कत्ल सुलझाने में मिली बड़ी सफलता 12 घण्टे के अंदर अंधे कत्ल के 3 आरोपी को  मानपुर मोहला चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। IPS अक्षय कुमार की एक और उपलब्धि कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पूरा मामला यह है 

दिनांक 29.10.2022 को सूचना मिला कि ग्राम पीपरखार कच्ची रोड़ पर एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ ग्राम पीपरखार पहुंचकर मौके पर उपस्थित लोगों से मृतक के संबंध में पूछताछ कर पहचान कार्यवाही कराया गया। हरिश नेताम निवासी मानपुर का मृत व्यक्ति को पहचान कर बताया कि यह मेरा बड़ा भाई रोमन नेताम पिता देवसिंह नेताम उम्र 30 साल साकिन वार्ड नं. 04 मानपुर थाना मानपुर के रूप में पहचान किया। और मृतक रोमन नेताम को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके गला में मारकर हत्या करना पाए जाने पर मौके पर देहाती मर्ग इंटीमेशन 0/22 धारा 174 जाफौ. चाक कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच पर धारा 302 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने पर मौके पर देहाती नालसी पर धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध के गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर-अं. चौकी अक्षय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  अर्जुन कुरें के मार्ग दर्शन में निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का पतासाजी हेतु लगाया गया था। विवेचना के दौरान मुखबीर के सूचना पर संदेहियों को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया संदिग्ध आरोपी संतोष बोगा पिता स्व. दादूराम बोगा जाति गोड उम्र 29 साल साकिन पारडी थाना मोहला जिला मोहला मानपुर अं. चौकी को तलब कर पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दे रहे थे हिकमतअमली से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध करना कबूल किया। आरोपी संतोष बोगा अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि मृतक रोमन नेताम का अपनी पत्नी प्रीति के साथ अवैध संबंध होने से अपनी पत्नी प्रीति बोगा तथा गांव के उमराव आतराम के साथ प्लान बनाकर मृतक रोमन नेताम से बात कर मिलने ग्राम पीपरखार के पास बुलाया और रोमन नेताम के गला को धारदार चाकू से रेत कर हत्या करना बताया। घटना में अपनी पत्नी प्रीति बोगा तथा गांव का उमराव आतराम का सहयोग होना बताया है। आरोपी संतोष बोगा द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटर सायकल एवं पहने हुए कपड़ो को पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्तकर वजह सबूत में कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त तीनों आरोपियों 01 संतोष बोगा पिता स्व. दादू बोगा उम्र 29 साल साकिन पारडी, श्रीमती प्रीति योगा पति संतोष बोगा उम्र 25 साल साकिन पारडी 03. उमराव आतराम पिता झीटकू राम आतराम उम्र 35 साल साकिन पारडी सभी थाना मोहला जिला मोहला मानपुर अं. चौकी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक कपिल देव चंद्रा, उप निरीक्षक कमलेश बंजारे, सउनि श्याम ठावरे, ज्ञानेन्द्र साहू, जगमोहन कुंजाम, दिलीप धुर्वे, प्र. आर. भरत मंडावी, गौतम भुआर्य, आरक्षक मनीष, डामेश्वर ठाकुर धर्मराज मरकाम, गजेन्द्र देवांगन, गिरीश कोमा, कोमल ठाकुर, राजेन्द्र नेताम, किशोर धीवर, म. आर. लिलेश्वरी, सविता सागर, म.स. आर. ममता, स. आर. चतुर राम, का विशेष योगदान रहा।

आरोपियों लगा धारा

आरोपीगणों के खिलाफ धारा 302,34 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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