November 22, 2024
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छत्तीसगढ़ : रायपुर दिनांक 08 अप्रेल 2019 , प्रार्थी भूपेन्द्र साहू ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी दिनांक 05.03.19 को सुबह करीबन 09.00 बजे कटोरा तालाब स्थित किराना दुकान में सामान खरीदने गया था तब उसने ओ.एल.एक्स के माध्यम से बोलेरो वाहन 2012 माडल देखकर खरीदने की इच्छा जाहिर कर ओ.एल.एक्स से गाडी मालिक के मोबा. नं. 9928566317 एवं 7732949215 से बात किया तब उसने वाहन को वर्तमान में बीकानेर (राजस्थान) में होना बताया तथा स्वयं को भारतीय थल सेना में बीकानेर में पदस्थ होना बताया। उक्त मोबाईल धारक व्यक्ति ने वाहन क्रं. ब्ळ04भ्क्6898 प्रकार बोलेरो को रायपुर भेजने के लिए उसने आर्मी के तरफ से पार्सल और गेट पास के नाम पर दिनांक 05.03.19 को 7100 रू. जमा करने को च्।ल्ज्ड नं. 917236811933 प्थ्ैब् कोड च्ल्ज्ड0123456 दिया बाद में गाडी प्राप्त करने के नाम पर सिक्यूरिटी चार्ज दिनांक 06.03.19 को 11000 रू. जमा करने कहा प्रार्थी द्वारा पैसा जमा करने के कुछ देर बाद दोबारा ळ.च्.ै. चार्ज के नाम पर 21,000 रू जमा करने के लिए कहा उक्त राशि को प्रार्थी ने अपने दामाद को बोलकर उसके फोन पे, मोबाईल नंबर 8109540868 से बताये गये च्।ल्ज्ड नं. 917236811933 प्थ्ैब् कोड च्ल्ज्ड0123456 में जमा करवाता गया तथा और पैसे की मांग कर रहा था। तब प्रार्थी को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति उसके साथ ठगी कर रहा है तथा वह ठगी का शिकार हो गया है। प्रार्थी ने अलग-अलग किश्तों में कुल 39,100 रू. उसके पेटीएम एकाउण्ंट में जमा किया है। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 164/19 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवरण – 02. प्रार्थी विवेक वर्मा ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ब्राम्हण पारा रायपुर में रहता है तथा ैडब् भ्म्।त्ज् प्छैज्प्ज्न्ज्म् ।छक् प्टथ् त्म्ैम्।त्ब्भ् ब्म्छज्त्म् व्हीआईपी स्टेट विधानसभा रोड अशोका रतन शंकर नगर रायपुर में एकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी व्स्ग् के साइट में एक कार विक्रय का विज्ञापन देखा जिसमें कार का माडल नाम आई-20 था, जिसका नम्बर ब्ळ05.ड.7800 था। प्रार्थी द्वारा उक्त कार को क्रय करने के उद्देश्य से व्स्ग् के साइट पर कार की जानकारी डालने वाले विक्रयकर्ता से उसके मोबाईल नम्बर 8874444379 एवं 8576819048 में सम्पर्क किया बातचीत के दौरान उक्त नंबर के धारक व्यक्ति ने अपना नाम मनजीत तथा आर्मी में कर्नल के रूप में माना एयर पोर्ट में पदस्थ होना बताया और अपने सभी जानकारी व्हाट्सप के माध्यम से प्रार्थी के व्हाट्सप में भेजा जिसमें उसने अपने आर्मी का कैंटीन कार्ड भेजा जिससे प्रार्थी पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि ये जानकारी पूरी तौर पर सत्य है और प्रार्थी को लगा कि कोई भारतीय सैनिक किसी के साथ धोखाधडी नहीं कर सकता। और प्रार्थी कार को क्रय करने की प्रक्रिया दिनांक 06.03.19 के करीबन शाम 05.00 बजे प्रांरभ कर दिया। इस दौरान उक्त व्यक्ति ने कार की कुल कीमत 1,00,000 रू बताया और प्रार्थी कार को खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। कार क्रय का कार्य गांधी उद्यान चैपाटी रायपुर के पास से शुरू हुआ। विक्रय कर्ता द्वारा प्रार्थी को एक च्।ल्ज्ड का खाता संख्या 919813253915 प्थ्ैब् कोड च्ल्ज्ड0123456 व्हाट्सप के माध्यम से भेजा गया तथा उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को ळच्ै गेटपास, त्ज्व् व ळैज् के चालान का भुगतान करना पडेगा कहकर कुल राशि 1,67,415 रू अपने उक्त खाता नम्बर में प्रार्थी से स्थानांतरण करवा लिया इसके बाद प्रार्थी को कार कि डिलीवरी के लिए गांधी उद्यान रायपुर के पास इंतजार करों मैं 2 सिग्नल के बाद पहंुचता हूं ऐसा बोला इसके बाद प्रार्थी 01 घण्टा तक इंतजार करता रहा और डर गया कि वह कार डिलवरी के लिए अभी तक क्यों नही पहुंचा जिस पर पार्थी उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया तो मोबाईल नम्बर बंद था। इस तरीका से उक्त व्यक्ति द्वारा धोखाधडी करके प्रार्थी से 1,67,415 रूपये की ठगी किया गया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 154/19 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
सेना के नाम पर इस तरह की ठगी करने के मामलों को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आरिफ एच शेख द्वारा गंभीरता से लिया जाकर नगर नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन को थाना सिविल लाईन व सायबर सेल की टीम के साथ अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। टीम द्वारा प्रार्थियों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की गई। आरोपी एवं प्रार्थियों के मध्य जिन मोबाईल नंबरो से बातचीत हुए थे उन नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ- साथ पे-टीएम के माध्यम से पैसों का लेन-देन के संबंध में भी जानकारियां प्राप्त की गई। आरोपियों के संबंध में तकनीकी विश्लेषण, ओ एल एक्स आई डी व पे-टीएम के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर आरोपियों की लोकेशन चिन्हांकित करने में सफलता प्राप्त हुई। प्राप्त लोकेशन के आधार पर टीम राजस्थान एवं हरियाणा रवाना हुई। राजस्थान एवं हरियाणा में पड़ताल प्रारंभ करने पर यह सुनिश्चित हुआ कि आरोपियों द्वारा बहुत ही सर्तकता से अपनी पहचान को छिपाते हुये इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपियों द्वारा उपयोग किये गये मोबाईल नंबरों, ओ एल एक्स आई डी एवं पे-टीएम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ठगी की वारदात को कारित करने के लिए किया गया था जिस पर टीम द्वारा सिकरी राजस्थान निवासी आरोपी मोह0 अब्बास एवं नूह हरियाणा निवासी आरोपी मोह0 रहीस को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त आरोपियों द्वारा उक्त ठगी के मामलों को कारित करना स्वीकार करने के साथ -साथ देश भर में सैकडों लोगों के साथ इस तरह की ठगी की घटनाओं को अंजाम देना बताया गया है। आरोपियों के कब्जे से नगदी 7,000/- रूपये, 01 पासबुक, 01 ए टी एम कार्ड एवं 02 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आरोपी मोह0 रहीस को नूह हरियाणा से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया है। आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित बिलासपुर, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव एवं महासमुंद में भी इस तरह की ठगी की घटनाओं को कारित किया गया है, जिस संबंध में आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
तरीका वारदात – आरोपियों द्वारा ओ.एल.एक्स. में अलग – अलग सामानों को बिक्री करने का विज्ञापन देकर लोगों से संपर्क बनाया जाता है तथा लोगों को विश्वास दिलाने के लिए स्वयं को आर्मी मैन बताकर आर्मी के जवान का फोटो व कैंटीन कार्ड भेजा जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से इनके झांसे में आ जाता है तथा आरोपी पीड़ित व्यक्ति से संपर्क कर अलग – अलग बैंक खातों में पैसे जमा कराकर ठगी करते है।
गिरफ्तार आरोपी
01. मोह0 रहीस पिता असगर हुसैन उम्र 25 साल निवासी सातवारी थाना नगीना जिला नूह मेवात हरियाणा।
02. मोह0 अब्बास पिता छंगा खान उम्र 25 साल निवासी सिकरी कुण्डा के पास थाना सिकरी जिला भरतपुर राजस्थान।

HNS24 NEWS

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