November 22, 2024
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रायपुर :  आरईएस के अधीक्षण यंत्री सम्लियस टोप्पो द्वारा सेवा पुस्तिका में कांट-छांट कर जन्मतिथि बदलने का मामला सामने आया है। शिकायत पर विभाग ने इस मामले में श्री टोप्पो से स्पष्टीकरण के तौर पर मैट्रिक की अंकसूची प्रस्तुत करने कहा, पर उनके द्वारा अंकसूची गुम होने की जानकारी दी गई है। टोप्पो द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने के कारण मामला शासन को भेजा गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासन का निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मामले में शिकायतकर्ता ने राखी थाने में एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया है।
जानकारी के अनुसार आरईएस में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत सम्लियस टोप्पो ने अपनी सेवा पुस्तिका में काट-छांट कर अपनी जन्मतिथि को 1960 की जगह 1967 कर दिया है। वरिष्ठता सूची और वर्तमान में सेवा पुस्तिका में काट-छांट कर संधारित जन्मतिथि में भिन्नता होने के कारण विभाग ने टोप्पो को जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए अपनी मेट्रिक की अंकसूची प्रस्तुत करने तीन बार पत्र लिखा। जवाब में टोप्पो ने अंकसूची गुम होने के कारण प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर कर दी है। बताया जाता है कि 2006 और 2008 में जारी वरिष्ठता के अनुसार सम्लियस टोप्पो की जन्मतिथि 6 मार्च 1960 है। उसके अनुसार टोप्पो को 31 मार्च 2022 को 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होना चाहिए था। जन्मतिथि प्रमाणित न होने के कारण टोप्पो अधीक्षण यंत्री के पद पर आज भी कार्यरत हैं।
शिकायत के बाद खुला मामला
मामले में नरेश गढ़पाले ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस मामले में राखी थाने में भी शिकायत की है। राखी थाने के प्रभारी ने मामले में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के आधार पर विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि जांच से प्रतीत होता है कि सेवा पुस्तिका में काट-छांट की गई है। जन्म तिथि में परिवर्तन का मामला लग रहा है। मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।
वेतन आहरण पर रोक की मांग
सेवा पुस्तिका में काट-छांट से जन्मतिथि संदेहास्पद हो गई है, इसलिए जन्मतिथि की पुष्टि आवश्यक है। जन्मतिथि प्रमाणित करने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं, टोप्पो की है। इधर विभाग द्वारा टोप्पो से अंकसूची मांगे जाने पर उन्होंने गुम होने की जानकारी देकर असमर्थता जताई है। टोप्पो ने विभाग के पत्र का जवाब दिया है, ऐसी स्थिति में विभाग को निर्णायक कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी करना चाहिए। उनके आहरण वितरण के अधिकार पर रोक लगाने सहित वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।
शासन को भेजा मामला
विभाग के मुख्य अभियंता रामसागर ने बताया कि शिकायत आने के बाद पूरा मामला शासन को भेज दिया गया है। शासन से जो निर्देश आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

HNS24 NEWS

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