आरबीआई ने अपैक्स बैंक पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

Chhattisgarh

रायपुर : भारतीय रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पर केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 25 लाख का जुर्माना लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
आरबीआई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा है। इस आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनसे यह पूछा गया कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निर्देशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए? अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर हैं। वे पिछले दो साल से बैंक का कामकाज देख रहे हैं।
सुनवाई के बाद निर्णय
नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन के आरोप सिद्ध हुए होने के बाद मौद्रिक दंड लगाया जाए।

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