देवपुरी में धार्मिक अतिक्रमण का मामला, जिला कमेटी के निर्णय पर होगी कार्रवाई
HNS24 NEWS July 26, 2022 0 COMMENTSरायपुर। भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने राजधानी रायपुर के देवपुरी में एक धार्मिक समुदाय के अवैध अतिक्रमण का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि उस कब्जे के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं और अब तक क्या कार्रवाई हुई। जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया, देवपुरी के खसरा नंबर 206/1 और 206/2 में 1.717 हेक्टेयर जमीन पर श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा लंगर हॉल, गुरु अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन और ज्ञानियों के निवास बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इसकी 20 शिकायतें प्रशासन को मिली हैं। मामले में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाना है।
विपक्ष के वरिष्ठ विधायक ननकीराम कंवर ने रायपुर में स्थित ग्राम देवपुरी के खसरा 206/1 एवं 206/2 की भूमि में अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई का मामला उठाया। अपने जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया, ग्राम देवरी पटवारी हल्का नंबर 73 तहसीलदार व जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा 206/1 रकबा 7.050 हेक्टेयर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में उदेसींग व तजउ एवं 107 काश्तकार वगैरह शामिलात चारागान लगान खुंटी एवं 206/2 रकबा 0.4250 हेक्टेयर चैतराम व मनोहर, गौतराम, पवनबाई पिता मनोहर बाबा व गोपाल, सातोबाई व गोपाल, प्रेमदास व गोपाल प्रेमिन, केसर पिता गोपाल, शामिल खुटि शामिलात चारागान के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर गुरुसिंग सभा, गुरुद्वारा लंगर हाल, गुरु अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण कर 1.717 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण के सबंध में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए राजस्व प्रकरण में पारित आदेश 6 दिसंबर 2021 के अनुसार कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा गया है।
जिला स्तरीय समिति के निर्णय पर कार्रवाई
विधायक कंवर के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सदन को बताया कि राजस्व प्रकरण 2020-21 में प्रतिवेदन 6 दिसंबर 2021 को प्रतिवेदित किया जा चुका है। उक्त संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति की बैठक 22 जुलाई 2022 को आहुत की गयी है। उपरोक्त भूमि पर किये गए धार्मिक सरंचनाओं के रुप में अतिक्रमण के संबंध में निर्णय लिए जाने कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर अतिक्रमण के संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी।
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