रायपुर : छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 285 रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें आईसीडीएस योजना के तहत तैयार भोजन और वितरण कार्य छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के द्वारा काये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26/11/2021 को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार का यह फैसला बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कल्याण को देखते हुए लिया गया था।आज 28/04/2022 सभी रिट याचिकाओं को निर्णय की घोषणा के लिए सूचीबद्ध कर खारिज कर दिया गया और माननीय अदालत ने 26/11/2021 की अधिसूचना को वैध ठहराया और सभी रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता स्वयं सहायता समूह हैं और मुख्य रूप से उनका मामला पीयूसीएल और वैष्णोरानी महिला बचत के फैसले पर आधारित था। राज्य की ओर से पेश हुए माननीय महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि अधिसूचना बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए जारी की गई है. यह भी बताया गया कि योजना के लागू होने के बाद लाभार्थियों को अधिक पौष्टिक और स्वस्थ भोजन मिलेगा। यह भी अवगत कराया कि अधिसूचना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विरोधाभास में नहीं है और राज्य सरकार द्वारा पूर्ण पारदर्शी कार्यवाही अपनाई गई है।