रायपुर , दिनांक : 22.12.2021 क्रमांक एफ 1-12 / 2021 / 30 / सं संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व , रायपुर में पदस्थ , उप संचालक द्वारा मंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों से समन्वय स्थापित नहीं होने तथा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उदासीनता , अनुशासनहीनता व घोर लापरवाही दर्शित होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1966 के नियम 9 ( 1 ) ( क ) के अधीन एतद्द्वारा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 2 / इस अवधि में आदेश प्रभावशील अधिकारी , उप संचालक का मुख्यालय संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर छ.ग रहेगा तथा पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे । 3 / उपरोक्त अवधि में अधिकारी को मूलभूत नियम 53 अनुसार 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग नवा रायपुर , दिनांक 22.12.2021 पृ . क्रमांक एफ 1-12 / 2021 / 30 / सं ,ने आदेश जारी किया है।