November 22, 2024
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छत्तीसगढ़ : जिला रायगढ़ जिले के थाना कोतवाली, चक्रधरनगर एवं सारंगढ़ में चिटफण्ड कम्पनी साईं प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड के विरूद्ध लोगों को रूपये सीमित समय में दुगने होने का लालच देकर उनसे धोखाधड़ी कर रूपये जमा कराने के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है । चिटफण्ड कम्पनी के विरूद्ध थाना कोतवाली (चौकी जूटमिल) में अपराध क्रमांक 378/16 धारा 420,120बी, भा.दं.वि. एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 6, 10 का अपराध चिटफण्ड कम्पनी साईं प्रसाद के डायरेक्टर एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध है । आरोपी कम्पनी का डायरेक्टर बाला साहेब पिता केशव राव भापकर 59 साल मुम्बई(महाराष्ट्र) के आर्थर रोड जेल में निरूद्ध होने की जानकारी पुलिस चौकी जूटमिल को प्राप्त होने पर पुलिस टीम मुम्बई जाकर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट में रायगढ़ लायी है । आरोपी को सी.जे.एम. न्यायालय रायगढ़ के न्यायालय में पेश कर 02 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है ।

आरोपी बाला साहेब ने पूछताछ में है कि वर्ष 1994 से 2000 तक यह एक कम्पनी में काम करता था , जहां से इसे स्वयं की कम्पनी चालू करने का आडिया आया और इसने अपनी पत्नि के साथ मिलकर वर्ष 2000 में साईं प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी खोली , बाद में इस कम्पनी में अपने बेटे को भी शामिल किये । इनकी कम्पनी का मेन ब्रांच पुणे में है , जिसका भारत के 18 राज्यों में कारोबार फैला है, आरोपी ने कम्पनी द्वारा भारत में करीब 1500 करोड रूपये की धोखाधड़ी करना बताया है तथा इसके पास करीब 2805 करोड की सम्पत्ति है । थाना कोतवाली के अतिरिक्त थाना चक्रधरनगर में इस कम्पनी के विरूद्ध अप.क्र.126/16 धारा 420,120बी, 409,34 भा.दं.वि. एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 6, 10 तथा सारंगढ़ में अप.क्र.69/18 धारा 420 ता.हि. पंजीबद्ध है । आरोपी ने इसकी पत्नि वंदना भापकर को जिला जेल दुर्ग तथा लडक़ा शशांक भापकर जयपुर के जेल में निरूद्ध होना बताया है । पुलिस चौकी जूटमिल की रिमाण्ड अवधि समाप्ति होने पर आरोपी को न्यायालय पेश किया जावेगा ।

HNS24 NEWS

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