November 22, 2024
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल
  • 12:37 pm सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया
  • 6:28 am मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म
  • 7:40 pm सुरक्षा बल का हिस्सा बनकर होता है गर्व: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बोली महिला कांस्टेबल

रायपुर। प्रदेश स्तरीय पंचायत राज सम्मेलन में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के संबोधन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश में सिंहदेव जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी नारेबाजी कर रहे थे । यहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। सम्मेलन में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधि के पक्ष में दिखें।

राज्य स्तरीय पंचायती राज कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत पंच, उपसरपंच, सरपंच, बीडीसी मेम्बर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य भी उपस्थित रहे। यहाँ पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों की माँगों एवं घोषणापत्र में किये गए वादों पर पँचायत प्रतिनिधियों से सिंहदेव घोषणापत्र में किये गए वादों पर आगे विचार कर उन्हें पूरा करने की बात कही।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जनपद पंचायत से संबंधित मामलों में जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी। केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिये यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

उन्होंने इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार के संबंध में कहा कि छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं की राशि का भुगतान पूर्व संबंधित अध्यक्ष द्वारा नस्ती पर अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा जनपद के मामले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक लेखाधिकारी उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा।
बघेल ने जिला तथा जनपद पंचायत पदाधिकारियों को निधि प्रदान करने के संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रूपए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रूपए तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये 4 लाख रूपए, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख रूपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिये 3 लाख रूपए तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिये 2 लाख रूपए निधि प्रदाय की जाएगी। इस प्रकार कुल 45 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम किया जायेगा।
सीआर के लिए अभिमत दे सकेंगे
मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिला पंचायत के सचिव के रूप में किये गये कार्यदायित्व के संबंध में अध्यक्ष, जिला पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (कलेक्टर) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।
इसी तरह जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जनपद पंचायत के सचिव के रूप में किये गये कार्यदायित्य के संबंध में अध्यक्ष, जनपद पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।
वाहन उपलब्ध कराने के संबंध वित्तीय प्रावधान
बघेल ने जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराने हेतु 2 करोड रूपए प्रतिवर्ष व्यय की सहमति दी गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराने हेतु 6.13 करोड़ रूपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी जायेगी।
सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों का बढ़ा मानदेय
मुख्यमंत्री ने सरपंचों के मानदेय को 2 हजार रूपए बढ़ाकर 4 हजार रूपए करने, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए और जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि सरपंचों को अब 50 लाख रूपए की लागत तक के कार्य कराने का अधिकार होगा। नया संशोधित एसओआर जल्द लागू होगा।  बघेल ने ग्राम पंचायतों के पंचों को बैठक के लिए मिलने वाले 200 रूपए के भत्ते को बढ़ाकर 500 रूपए करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की घोषणा।

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT