कलेक्टर ने दिया आदेश, 15 नवंबर से नवीन अधिसूचित बस स्टैंड भाठागांव से बसों का संचालन प्रारंभ करें

Chhattisgarh

रायपुर 12 नवंबर 2021/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति, रायपुर की गत् 24 अगस्त 2021 को बैठक में बसों के लिये रिंग रोड 01, 02 एवं 03 के सीमा क्षेत्रों से शहर के भीतर प्रवेश करने संबंधी प्रतिबंध के निर्णय के तारतम्य में तथा अधिसूचना क्रमांक 553 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के तहत मठपुरैना खसरा नंबर 27/4 एवं 31 के तहत अधिसूचित बस स्थानक (अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाठागांव) से दिनांक 15 नवंबर 2021 से बसों का संचालन प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। नवीन अधिसूचित बस स्थानक से राज्य के सभी जिलो और अन्य राज्यों के लिये बसे संचालित होगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर शैलाभ साहू ने बताया कि सुगम यातायात व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र्रीय मोटरयान अधिनियम और छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत सुगम यातायात व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सभी यात्री बसें (स्कूल बस, सिटी बस एवं प्राईवेट सेवा यान को छोड़कर) को केवल रिंग रोड से ही अधिसूचित बस स्थानक तक आएँगी । बसो का शहर के भीतर अन्य सभी प्रवेश मार्गों से प्रवेश प्रतिषेध किया गया है।अतः दिनांक 15 तारीख़ से बस स्टैंड पंडरी से शिफ़्ट हो कर भाटागाँव में निर्मित नवीन अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में चला जाएगा और बस संचालक नवीन बस स्टैंड से ही सवारी उतार और चढ़ा पाएँगे।

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