November 25, 2024
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रायपुर : रायपुर के कबीरनगर थाना क्षेत्र का मामला। धनेश भारती ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वीरसावरकर नगर हीरापुर कबीर नगर में रहता है तथा मानव अधिकार आयोग में साहयक ग्रेड 02 के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी दिनांक 10.10.2021 के सुबह 12.30 बजे अपने घर के दरवाजा में ताला लगाकर अपने ससुराल न्यू राजेंद्र नगर रायपुर गया था। प्रार्थी दिनांक 11.10.2021 को सुबह अपने घर आकर देखा तो देखा की बाउंड्रीवाल के गेट का ताला टुटा हुआ था। प्रार्थी गेट से अंदर जाकर देखा तो घर के मेन दरवाजा में लगा ताला भी टुटा हुआ था। अंदर कमरे में रखा तीनो अलमारी खुला हुआ था समान बिखरा हुआ था तथा अलमारी में रखें सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया था। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 175/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा चोरी की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चैक सुश्री रत्ना सिंह (भा.पु.से.), प्रभारी सायबर सेल एवं थाना प्रभारी कबीर नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना कबीर नगर की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में भी तस्दीक कर उनकी गतिविधियांे पर सतत् निगाह रखकर अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान सायबर सेल की टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक घटना को घटना स्थल के आसपास टाटीबंध आमानाका निवासी शातिर चोर राजा उर्फ शावेश उर्फ शकील जो पूर्व में भी चोरी के कई प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है, को एक अन्य लड़के के साथ संदिग्ध हालत में देखा गया था। जिस पर संदेह के आधार पर टीम के सदस्यों द्वारा राजा उर्फ शावेश उर्फ शकील की पतासाजी कर पकड़कर चोरी की घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर बार – बार अपना बयान बदल रहा था एवं टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। जिस पर टीम का शक राजा उर्फ शावेश उर्फ शकील के उपर और भी गहरा हो गया एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर राजा उर्फ शावेश उर्फ शकील अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः एक अपचारी बालक के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया। जिस पर घटना में संलिप्त अपचारी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी/अपचारी की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम जुमला कीमती 25,500/- रूपए एवं घटना में प्रयुक्त आलाजरब को जप्त किया जाकर आरोपी/अपचारी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार

01. राजा उर्फ शावेश उर्फ शकील पिता शकील खान उम्र 47 साल निवासी टाटीबंध चैक आटो स्टैण्ड पास थाना आमानाका रायपुर।

02. एक अपचारी बालक

कार्यवाही में सायबर सेल से सउनि. शंकर लाल ध्रुव, प्र.आर. मार्तण्ड सिंह, आर. नोहर देशमुख, विजय पटेल, जसवंत सोनी, धनंजय गोस्वामी तथा थाना कबीर नगर से आर. भरत ठाकुर, रंजीत साहू एवं शेख आदिल की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

HNS24 NEWS

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