November 22, 2024
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छत्तीसगढ़ : जांजगीर चाम्पा जिले में नगर पंचायत अडभार सीएमओ के सामने जिला प्रशासन बेबस । न्यायालयीन आदेश की अवमानना लगने का मुख्य नगर पंचायत अड़भार सीएमओ को नहीं है खौफ, ठेकेदार को लाभ पहुचाने के लिए, तीन-तीन न्यायालय के आदेश को सीएमओ कर रहे हैं दरकिनार, न्यायालयीन आदेश का पालन कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी । यह बात बिल्कुल सच है कि जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत अड़भार में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी व सक्ती अनुभाग के अनुविभागिय अधिकारी न्यायालय आदेश का पालन कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उच्च न्यायालय बिलासपुर व अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय जांजगीर , व कलेक्टर न्यायालय जांजगीर से नगर पंचायत अड़भार के खसरा नंबर 255 व 661 के भूमि के सीमांकन का आदेश तीनों ही न्यायालय द्वारा दिया गया है, लेकिन नगर पंचायत अड़भार के मुख्य नगर पालिका अधिकारी व सक्ती अनुभाग के अनुविभागिय अधिकारी व मालखरौदा तहसील क्षेत्र के राजस्व विभाग के अधिकारी न्यायालीनआदेश को पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, 2 साल से भी अधिक हो जाने के बावजूद भी आज तक उक्त भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सका है, और हद तो तब हो गई, जब न्यायालय के आदेश को पूरा किया बिना ही उसी जमीन पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने टेंडर निकालकर ठेकेदार को कार्य करने के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिया, और बाकायदा न्यायालय आदेश का पालन किए बिना उस पर धड़ल्ले से सड़क और नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है ,लेकिन जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इतने बेबस हैं कि,न्यायालयीन आदेश को पूर्ण कराए बिना हो रहे निर्माण कार्य को रोकवा नहीं पा रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिले में किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है , न्यायालयीन आदेश के सम्मान बनाए रखने के प्रति भी जवाबदार अधिकारी रूचि नहीं दिखा रहे हैं, कलेक्टर न्यायालय जांजगीर में वाद दायर करने वाले याचिका कर्ता रोहित शुक्ला ने कलेक्टर को पत्र लिखकर, नगर पंचायत अड़भार के मुख्य नगर पालिका अधिकारी व निर्माण करा रहे ठेकेदार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर न्यायालय आदेश का अवमानना किए जाने का मामला पंजीबद्ध करने का प्रार्थना पत्र दिया है, व न्यायालीन आदेश को पूर्ण कराए बिना कराया जा रहा निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने कि अपील भी कि है !

HNS24 NEWS

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