हितग्राही समुह के नाम से 30-30 हजार रू. भरत फाईनेंश कंपनी से आहरण कराकर 20-20 हजार रू. धोखाधड़ी करने वाले पर 420 अपराध पंजीबद्ध

Chhattisgarh

जशपुर :  ग्राम आस्ता, माड़ो, बहेरना, अंधला, केसरा, डांड़टोली, खड़कोना, टेम्पू, चड़िया, सोगड़ा के हितग्राही समुह के नाम से 30-30 हजार रू. भरत फाईनेंश कंपनी से आहरण कराकर 20-20 हजार रू. धोखाधड़ी कर ले जाने वाले आरोपी राजेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में समर्पण करने पर न्यायालय के आदेश से थाना आस्ता द्वारा गिरफ्तार किया गया।

थाना आस्ता में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 03/2021 धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

प्रकरण सदर में आरोपी राजेन्द्र सिंह रौतिया द्वारा सहआरोपिया सूरजमणी भगत निवासी ग्राम टेम्पू के साथ मिलकर वर्ष 2019 से 2021 के मध्य तक ग्राम आस्ता, माड़ो, बहेरना, अंधला, केसरा, डांडटोली, खड़कोना, टेम्पू, चड़िया, सोगड़ा के हितग्राही समुह के 35 व्यक्तियों के नाम से 30-30 हजार रू. भरत फाईनेंश कंपनी से आहरण कराकर 20-20 हजार रू. धोखाधड़ी कर अपने पास रख लिये और 10-10 हजार रूपये उपरोक्त 35 हितग्राहियों को दे दिये और 20-20 हजार रूपये से ही बैंक को ब्याज पटा देंगें बोले, लेकिन काफी समय बीतने एवं ब्याज की राशि नहीं पटाकर धोखाधड़ी करने पर थाना आस्ता में अप.क्र. 03/21 धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में आरोपिया सूरजमणी भगत उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम टेम्पू को पूर्व में दिनांक 19.08.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण के फरार आरोपी राजेन्द्र सिंह रौतिया द्वारा दिनांक 13.09.2021 को माननीय न्यायालय में आत्मसर्पण करने के पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा थाना आस्ता को सूचना देने पर थाना आस्ता द्वारा माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर प्रकरण के आरोपी राजेन्द्र सिंह रौतिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम झगरीबहारी डोभ थाना दुलदुला को दिनांक 13.09.2021 को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध घटित किये जाने पर उसके मेमोरंडम कथन आधार पर उसके निवास जाकर उसके बैंक पासबुक को जप्त कर आज दिनांक 14.09.2021 को आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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