निजी शालाओं में आर.टी.ई के तहत प्रवेश प्रांरभ

Chhattisgarh

रायपुर /शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी शालाओं में 25 प्रतिशत अलाभांवित समूह के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। निजी शाला प्रबंधन को इसके बदले में प्रतिपूर्ति राशि शासन द्वारा समय-समय पर प्रदान किया जाता है।

आयुक्त लोक शिक्षण डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इस वर्ष 6 हजार 622 निजी शालाओं में 83 हजार 649 सीट है, जिनमें बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आर.टी.ई का प्रवेश पोर्टल खुला हुआ है। इस पोर्टल में इच्छुक पालक बच्चों को निजी शालाओं मे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर.टी.ई के तहत प्रवेश के लिए लिंक है- eduportal.cg.nic.in/rte इस लिंक पर क्लिक करने पर प्राप्त आवेदन पत्र को भरकर सबमिट कर सकते हैं। ज्ञात हो कि गत वर्ष 54 हजार से अधिक बच्चों को निजी शालाओं में प्रवेश दिया गया है।

डॉ. कमलप्रीत ने जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को निजी शालाओं में अपने बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन करने प्रेरित करने के निर्देश दिए।

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