छत्तीसगढ़ : रायपुर, 9 फरवरी 2019 राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा विशेष पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता भापुसे (सीजी 1988) और नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक श्र रजनेश सिंह भापुसे (सीजी-एसपीएस) को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रायपुर रहेगा। इन अधिकारियों को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इस आशय का आदेश उप सचिव गृह (पुलिस) द्वारा आज यहां मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 09/2015 के ऑफिस फाईल/आर-शिकायत रजिस्टर में शिकायत क्रमांक 348/2014 दिनांक 04/12/2004 की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हुई है। यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 का उल्लंघन है, इसलिए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करना प्रक्रियाधीन है। चूंकि प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन का समाधान हो गया है कि इन दोनों अधिकारियों को निलंबित करना आवश्यक एवं वांछनीय है।
क्रमांक-3839/केशरवानी/बंजारे।
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