नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और सीबीआइ के बीच चल रहा विवाद हर घंटे में कोई न कोई नया मोड़ ले रहा है। मंगलवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने के लिए कहा था। इस बीच अब इस मामले में गृह मंत्रालय भी कूद पड़ा है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं । गवर्नर ने गृह मंत्रालय को सौंपी थी गोपनीय रिपोर्ट: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की उस गोपनीय रिपोर्ट के बाद की है, जो उन्होंने सोमवार को पूरे विवाद को लेकर सौंपी थी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा है। गृह मंत्रालय की चिट्ठी में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए आॅल इंडिया सर्विसेज (आचरण) नियम 1968 / एआईएस (डी एंड ए) नियम, 1969 के तहत अनुशासनहीनता का जिक्र किया है। 20 जनवरी को पेश होने के आदेश: मंगलवार को सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। राजीव कुमार 20 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होंगे।
HNS24 NEWS February 6, 2019 0 COMMENTSनई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और सीबीआइ के बीच चल रहा विवाद हर घंटे में कोई न कोई नया मोड़ ले रहा है। मंगलवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने के लिए कहा था। इस बीच अब इस मामले में गृह मंत्रालय भी कूद पड़ा है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं ।
गवर्नर ने गृह मंत्रालय को सौंपी थी गोपनीय रिपोर्ट:
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की उस गोपनीय रिपोर्ट के बाद की है, जो उन्होंने सोमवार को पूरे विवाद को लेकर सौंपी थी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा है। गृह मंत्रालय की चिट्ठी में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए आॅल इंडिया सर्विसेज (आचरण) नियम 1968 / एआईएस (डी एंड ए) नियम, 1969 के तहत अनुशासनहीनता का जिक्र किया है।
20 जनवरी को पेश होने के आदेश:
मंगलवार को सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। राजीव कुमार 20 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होंगे।
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